फर्जी मार्कशीट मामले में खब्बू तिवारी की अपील खारिज, खुद को दोषसिद्ध करार दिए जाने के लिए दी थी चुनौती
फर्जी मार्कशीट मामले में भाजपा के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बु की अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है।
फर्जी मार्कशीट मामले में भाजपा के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू की अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। पूर्व विधायक ने ट्रायल कोर्ट द्वारा खुद को दोषसिद्ध किए जाने और सजा के खिलाफ की हुई थी।
फर्जी मार्कशीट मामले में खब्बू की अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति दिनेश सिंह की एकल पीठ ने गुरुवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने खब्बू समेत तीन अभियुक्तों को तत्काल हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया है। खब्बू समेत अन्य अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट के आधार पर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में प्रवेश लिया। इसकी शिकायत 14 और 16 फरवरी 1992 को महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने एसएसपी को लिखित तौर पर की। विवेचना के आधार पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। साल 2021 में अयोध्या की एमपी-एमएलए ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए, पांच-पांच साल कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी।