हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आज से लेना अनिवार्य, नहीं देना होगा इतना जुर्माना
दो और चार पहिया निजी वाहनों में आज से हाईसिक्योरिटी नंबर अनिवार्य हो जाएगा। खास बात यह होगी कि जिन वाहनों के नंबर प्लेट के आखिरी अंक 0 या एक है तो उनके लिए 15 नवंबर 2021 अंतिम तारीख होगी। इसी...
दो और चार पहिया निजी वाहनों में आज से हाईसिक्योरिटी नंबर अनिवार्य हो जाएगा। खास बात यह होगी कि जिन वाहनों के नंबर प्लेट के आखिरी अंक 0 या एक है तो उनके लिए 15 नवंबर 2021 अंतिम तारीख होगी। इसी तरह वाहनों के अंतिम अंक के आधार पर अलग-अलग तारीखों में नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा, वरना चेकिंग की सूरत में पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
बुकिंग कराने वालों का चालान नहीं
राहत की बात यह है कि जिन गाड़ी मालिकों ने एसएचआरपी की बुकिंग करा रखी है। उसकी बुकिंग रसीद मान्य होंगी, हालांकि हाई सिक्योरिटी नंबर के खिलाफ चालान की कार्रवाई की घोषणा नहीं की गई है। मगर वाहन की सुरक्षा के मद्देनजर निजी वाहनों में नंबर प्लेट जरूरी होगा। अपर परिवहन आयुक्त देवेंद्र सिंह ने बताया कि एचएसआरपी लगवाने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यूपी में कहीं भी करा सकेंगे बुकिंग
आपकी गाड़ी लखनऊ के बाहर यूपी के किसी अन्य जिले के पंजीकृत है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाई सिक्योरिटी नंबर की बुकिंग कहीं से भी कराकर नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। हालांकि, यूपी के बाहर अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर की बुकिंग यूपी में नहीं हो सकेगी।
ऐसे करें आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घर बैठे भी लगवा सकते है। इसके लिए आनलाइन आवेदन में दो विकल्प होंगे। पहला घर बैठे www.siam.in की वेबसाइट पर वहीं दूसरा जिस कंपनी की गाड़ी है, उसके शोरूम पर जाकर। इसके लिए गाड़ी की आरसी को लेकर जाना पड़ेगा। घर पर लगवाएंगे तो दो पहिया के लिए 100 रुपये और चार पहिया के लिए 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। शोरूम पर जाकर लगवाने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा।
गाड़ी नंबर के अंतिम अंक के हिसाब से शेड्यूल
0-1 15 नवंबर 2021 तक
2-3 15 फरवरी 2022 तक
4-5 15 मई 2022 तक
6-7 15 अगस्त 2022 तक
8-9 15 नवंबर 2022