किस्त जमा न होने पर बैंक ने घर से खिंचवा लिया था ट्रक, आयोग ने ठोका 20 लाख का हर्जाना, जानें पूरा मामला
फाइनेंस करवाये गये वाहन की कुछ किस्तें जमा न कर पाने पर वाहन खिंचवा लेने के मामले में लखनऊ के पार्क रोड स्थित इंडसइंड बैंक पर राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग 20 लाख का हर्जाना ठोंक दिया है।
फाइनेंस करवाये गये वाहन की कुछ किस्तें जमा न कर पाने पर वाहन खिंचवा लेना एक बैंक को महंगा पड़ गया। अब लखनऊ के पार्क रोड स्थित इंडसइंड बैंक पर राज्य उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग ने बीस लाख रुपये का हर्जाना ठोंक दिया है।
रामपुर जिले के तहसील मिलक क्षेत्र के रहने वाले इफ्तेखार खां द्वारा दायर अपील पर यह फैसला आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया है। इस फैसले में 13 मार्च 2023 के जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले को निरस्त कर दिया गया। विपक्षी बैंक प्रबंधन को आदेश दिया गया कि वह दो महीने के अन्दर शिकायकर्ता को बीस लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करे।
दरअसल इफ्तेखार खां ने रोजगार के लिए एक ट्रक इंडसइंड बैंक की उपरोक्त शाखा से 571740 रुपये के लिए फाइसेंस करवाया था। फरवरी 2020 में शिकायकर्ता को पीलिया हो गया लिहाजा वह किस्तें जमा नहीं कर पाया और एक लाख रुपये से कुछ अधिक रकम बकाया हो गयी। तभी बिहार से आते समय मार्च 2020 में विपक्षी बैंक ने उक्त ट्रक खिंचवा लिया। क्षुब्ध होकर शिकायकर्ता ने रामपुर जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली जहां फैसला विपक्षी बैंक के हक में दिया गया। इस पर उन्होंने राज्य आयोग में अपील की।