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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़High Court seeks response from Central and State Government in formation of GST Tribunal in Lucknow

लखनऊ में जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन में हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब 

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन लखनऊ में किये जाने सम्बंधी अवध बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर एक दिन में अवगत कराने का आदेश दिया...

Dinesh Rathour विधि संवाददाता , लखनऊTue, 2 March 2021 04:23 PM
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन लखनऊ में किये जाने सम्बंधी अवध बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त कर एक दिन में अवगत कराने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने मंगलवार को दिया। याचिका में जीएसटी काउंसिल के 14 मार्च 2020 के निर्णय को चुनौती दी गई है व मांग की गई है कि 21 फरवरी 2019 के प्रस्ताव पर अमल किया जाए। अवध बार की ओर से दलील दी गई कि ट्रिब्यूनल की स्थापना के लिए हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच के लोकेशन का कोई महत्व नहीं है।

दरअसल वर्ष 2018 में राज्य सरकार ने जीएसटी की स्टेट बेंच लखनऊ में व एरिया बेंच की स्थापना प्रयागराज समेत 20 शहरों में किये जाने का अनुमोदन किया था। बाद में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी 31 मई 2019 को पारित अपने आदेश में कहा था कि ऐसा कोई न्यायिक निर्णय नहीं है कि प्रिंसिपल बेंच वाले शहर में ही जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए। अवध बार की ओर से दलील दी गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमे के दबाव में पूर्व के प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल ने बदल दिया। याचिका पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को मामले पर निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी। 

आज हाईकोर्ट से निकालेंगे वाहन रैली
वहीं अवध बार ने बैठक आयोजित कर बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है। इस दौरान गोमती नगर स्थित हाईकोर्ट परिसर के गेट न0 6 पर अधिवक्ताओं का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। बुधवार को अवध बार एसोसिएशन द्वारा दोपहर दो बजे हाईकोर्ट से जीपीओ चौराहे तक वाहन रैली निकालने का भी एलान किया गया है। 
      

 

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