सिग्नल तोड़ने पर भी नहीं हो रहा मनबढ़ों की गाड़ी का चालान, खोजा कैमरे की पकड़ से बचने का तरीका
Traffic Challan: मनबढ़ों ने गलती पकड़कर चालान करने वाले कैमरों से बचने का तरीका खोज निकाला है। वे अपनी गाड़ी पर आगे की नंबर प्लेट हटा दे रहे हैं। कुछ ने नंबर प्लेट को रॉड की आड़ में छिपा दिया है।
ट्रैफिक चालान से बचने के लिए मनबढ़ों ने अपनी गाड़ी के आगे का नंबर प्लेट गायब कर दिया है। सिग्नल तोड़ने के दौरान आगे का नंबर प्लेट नहीं होने से आईटीएमएस का कैमरा उन गाड़ियों का चालान नहीं कर पा रहा है। वहीं कुछ वाहन मालिकों ने अपने नंबर प्लेट को रॉड की आड़ में छिपा रखा है, जिससे कैमरा नंबर कैप्चर नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि अब एसपी ट्रैफिक ने ऐसे वाहनों की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
पुलिस लाइन सभागार में शहर के चौकी इंचार्ज और ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात ने ऐसे वाहनों पर सख्ती का निर्देश दिया है। वहीं वीवीआईपी और वीआईपी ड्यूटी के संबंध में भी उन्हें आवश्यक निर्देश दिया। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को भी हिदायत दी गई कि वह सिग्नल न तोड़ें। सिग्नल तोड़ने पर पुलिसवालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मीटिंग में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, क्षेत्राधिकारी यातायात, टीआई मनोज कुमार, टीआई धर्मेंद्र कुमार, टीआई अजीत कुमार पाण्डेय के साथ ही शहर के सभी चौकी प्रभारी मौजूद रहे।
टेढ़े और मिटे नंबर प्लेट वाले 235 वाहनों का चालान
ट्रैफिक पुलिस ने टेड़े व मिटे नंबर प्लेट वाले 235 वाहनों का चालान कर दिया। सोमवार रात में चलाए गए अभियान में रजिस्ट्रेशन कागज न दिखा पाने पर 13 वाहनों को सीज कर दिया। उधर, रेलवे स्टेशन पर खड़ी 15 बसों का चालन और बंफर से नंबर प्लेट ढके होने पर पांच ऑटो को सीज करने की कार्रवाई भी की गई। एसपी ट्रैफिक डॉ. एमपी सिंह और संभागीय परिवन अधिकारी अनीता सिंह की अगुवाई में अभियान मोहद्दीपुर और रेलवे स्टेशन पर चलाया गया।
वाहनों पर लगा रखी थी गलत नंबर प्लेट
आरटीओ अनीता सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को गोरखपुर मंडल के विभिन्न चौराहों और मार्गों पर सघन जांच अभियान चलाकर अनियमित चल रहे 56 वाहनों का चालान किया गया। कुछ वाहनों के पास वाहनों के कागजात नहीं थे। वहीं अनफिट होने के बाद सड़क पर चल रहे थे। कई वाहनों पर गलत नंबर प्लेट लगी थी। छह ट्रक ओवरलोड पकड़े गए, जिन्हें सीज कर दिया गया।
ये भी निर्देश
-नो एंट्री सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक प्रभावी है, इसका ध्यान रखा जाए। निर्माण एजेंसियां व बिल्डिंग मैटेरियल की गाड़ी दिन में शहर के अंदर प्रवेश वर्जित हैं, ऐसे किसी भी वाहन को शहर में प्रवेश ना होने दिया जाए, इसके साथ ही दिन में ट्रैक्टर-ट्राली शहर के अंदर ना चलने दें।
-नो पार्किंग में चालान अवश्य करें, चालान करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि संबंधित वाहन का फोटो स्पष्ट रूप से खींचे, रात में सड़क के एक तरफ वाहन खड़ी करने वालों के विरुद्ध नो पार्किंग में चालान अवश्य करें।
-वाहन का नंबर प्लेट एंगल से ढकने वाले ई-रिक्शा, ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई करें।
-कुछ अराजकतत्वों द्वारा अपने गाड़ी का एक नंबर उखाड़ लिया गया है और यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है ऐसे लोगों को रोककर का़गज़ों की जांच कर सही कागज प्रस्तुत नहीं करने की दशा में केस दर्ज कर कार्रवाई करें।