Notification Icon
Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Haryanvi dancer Sapna Choudhary gets big relief from Lucknow court next hearing will be held on 8 June

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को लखनऊ कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आठ जून को होगी अगली सुनवाई

2018 के धोखाधड़ी मामले में हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सपना चौधरी को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने आठ जून को फिर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 25 May 2022 12:24 PM
share Share

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को लखनऊ कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सपना चौधरी बुधवार को धोखाधड़ी मामले में लखनऊ की एक कोर्ट ने उन्हें अंतिरम जमानत देते हुए आठ जून तक सुनवाई टाल दी है। कोर्ट आठ जून को धोखाधड़ी मामले पर फिर सुनवाई करेगी। सपना चौधरी के खिलाफ 2018 में लखनऊ के आशियाना थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। 

ये है पूरा मामला

आशियाना की किला चौकी के एसआई फिरोज खान ने 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा, जुनैद अहमद के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 अक्तूबर 2018 को दिन तीन से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में अन्य आरोपियों ने सपना समेत कई कलाकारों का कार्यक्रम रखा गया था। ऑनलाइन-ऑफलाइन तरीके से प्रति व्यक्ति 300 रुपये टिकट बेचा गया था। कार्यक्रम देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे, मगर रात 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं तो लोगों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद रिपोर्ट थाना आशियाना में दर्ज कराई गई थी। इसको लेकर 10 मई को सुनवाई हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने 25 मई तक अंतिरम जमानत दी थी। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने 8 जून तक अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। 

सितंबर को 2021 में डांसर सपना चौधरी को आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज हुई थी खारिज

मशहूर डांसर सपना चौधरी की ओर से डांस कार्यक्रम कैंसिल कर टिकट के रुपये नहीं लौटाने के मामले में 18 सितंबर 2021 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी ने सपना चौधरी को आरोप मुक्त करने वाली अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सपना चौधरी समेत जुनैद, इबाद, अमित पांडे और रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। सपना चौधरी के विरुद्ध एक मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। कोर्ट ने 26 जुलाई 2019 को मामले का संज्ञान लिया था। सपना ने आरोप मुक्त किए जाने की मांग वाली अर्जी में कहा था कि न तो उन्होंने कोई पैसा लिया है, ना उन्हें टिकट का पैसा देने का कोई साक्ष्य है। सपना ने खुद को फर्जी तरीके से फंसाए जाने की बात कही थी। इस मामले में सपना चौधरी के अतिरिक्त अन्य आरोपियों की जमानतें हो चुकी हैं।
 

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें