छात्रा को सरेराह रोककर की छेड़खानी, विरोध करने पर हत्या की धमकी; पिता से बोला-घर से उठा ले जाऊंगा
लखनऊ के हजरतगंज में सरेराह रोक कर छेड़छाड़ का विरोध करने पर कक्षा 8 की छात्रा को हत्या करने की धमकी दी गई। 26 जुलाई की इस घटना से पीड़िता दहशत में आ गई। उसने घर में कुछ नहीं बताया।
Lucknow News: लखनऊ के हजरतगंज में सरेराह रोक कर छेड़छाड़ का विरोध करने पर कक्षा आठ की छात्रा को हत्या करने की धमकी दी गई। 26 जुलाई की इस घटना से पीड़िता दहशत में आ गई। उसने घर में कुछ नहीं बताया। डर से स्कूल जाना छोड़ दिया तो मामले का खुलासा हुआ। घर वालों की शिकायत पर आरोपित और परिवारीजनों ने छात्रा के पिता को भी धमकाया। साथ ही कहा कि बेटी को उठा ले जाऊंगा। पिता की तहरीर पर हजरतगंज पुलिस ने एक अगस्त को एफआईआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, 48 घंटे में वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ शनिवार को आरोपित अंकित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।
रात में सरेराह छात्रा को रोककर गले लगा लिया
पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही रहने वाला अंकित रावत छह महीने से परेशान कर रहा था। स्कूल आते-जाते समय अंकित बेटी को रोक-रोक कर परेशान करता रहता था। विरोध करने पर वह धमकाता था कि उसे अपना बना कर रहेगा। बेटी के बताने पर पिता ने अंकित के घर वालों से शिकायत की। उन लोगों ने कहा कि इसे माफ कर दीजिए। अब यह ऐसा नहीं करेगा। 26 जुलाई को अंकित ने फिर उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। घर वालों से शिकायत की बात पर भी गुस्सा दिखाया। इतना ही नहीं, हाथ पकड़ उसे खींच कर गले लगा लिया। कहा कि दोबारा ऐसी गलती की तो काटकर नदी में फेंक दूंगा।
शिकायत पर छात्रा के पिता को भी धमकाया
इससे छात्रा दहशत में आ गई। वह स्कूल जाने से डरने लगी। घर वालों ने जब उससे पूछा तो सब बता दिया। पीड़िता के पिता ने बताया कि वह दोबारा शिकायत करने अंकित के घर गए तो उन लोगों ने मारपीट की। अंकित ने फिर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बेटी को उठा ले जाऊंगा। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
48 घंटे बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की
केस की विवेचना सुलतानगंज चौकी प्रभारी आलोक सिंह को दी गई। उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, कई फुटेज देखे। आरोपित के स्कूल से भी पूरा ब्योरा लिया। एक अगस्त को उसे गिरफ्तार किया गया। इसके 48 घंटे बाद तीन अगस्त को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एसआई आलोक ने इससे पहले वर्ष 2022 में छेड़छाड़ के एक मुकदमे में 36 घंटे में आरोपित रवि कुमार के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। उसे तीन साल की सजा सुनाई गई थी।