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घर का नक्शा पास कराना और महंगा होगा, GDA ने लगाया एक और शुल्‍क; जानें डिटेल 

गोरखपुर विकास प्राधिकरण से मानचित्र पास कराना अब और महंगा हो जाएगा। तमाम शुल्क के अलावा नगर उपयोग प्रभावी नाम से नया शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क लैंडयूज कनवर्जन जैसे कुछ मामलों में लागू होगा।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर Sun, 16 June 2024 10:10 AM
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House Map: गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) से मानचित्र पास कराना अब और महंगा हो जाएगा। तमाम शुल्क के अलावा नगर उपयोग प्रभावी नाम से नया शुल्क लिया जाएगा। यह शुल्क लैंडयूज कनवर्जन जैसे कुछ मामलों में लागू होगा। दर निर्धारण के पूर्व नक्शा पास कराने वालों का देना शपथ पत्र देना होगा कि दर तय होने के बाद अवशेष धनराशि जमा करेंगे।

शासन द्वारा नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क नियमावली को प्रभावी करने के बाद उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-2023 का अनुपालन करने को लेकर गोरखपुर समेत अन्य प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को पत्र भेजा गया है। शासन द्वारा नगरीय उपयोग प्रभार (दर) का निर्धारण किया जा रहा है। जब तक दर निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिन मामलों में नियमावली प्रभावी होगी उन भवन स्वामियों को शुल्क देने का शपथ पत्र देना होगा। दर प्रभावी होने के बाद मानचित्र स्वीकृत कराने वाले भवन स्वामी को तय शुल्क जमा करना होगा।

अभी शुल्क तय नहीं
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि नियमावली पहले से ही प्रभावी है लेकिन जीडीए अभी तक नगर उपयोग प्रभावी शुल्क वसूल नहीं रहा है। शुल्क (प्रभार दर) कितना लिया जाएगा यह अभी तक तय नहीं हो सका है। जल्द ही इसका निर्धारण किया जाएगा।

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