गैंगेस्टर विकास दुबे के भाई और बहनोई को पांच साल की कैद, कोर्ट ने पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज कोर्ट संख्या -5 ने विकास दुबे के भाई व बहनोई को पांच साल के कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर पांच- पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज कोर्ट संख्या -5 ने विकास दुबे के भाई व बहनोई को पांच साल के कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर पांच- पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया। शिवली में पूर्व प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पांडेय की हत्या सहित बलवा आदि के मामलों में आरेापित होने के कारण शिवली पुलिस ने वर्ष 2001 में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू निवासी विकास दुबे, उसके भाइयों दीपू दुबे व अविनाश दुबे तथा बसेन थाना शिवली निवासी उनके बहनोई दिनेश तिवारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी।
इस मामले की सुनवाई मौजूदा समय में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट संख्या- 5 में हो रही थी। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान विकास व अविनाश की मौत होने के कारण उनकी फाइल अलग कर दी गई। जबकि दीपू दुबे इस समय लखनऊ जेल में निरुद्ध है। उन्होंने बताया कि सुनवाई पूरी होने तथा दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दीपू दुबे व उसके बहनोई दिनेश तिवारी को पांच साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।