भाटी हत्याकांड में पूर्व सांसद डीपी यादव को नैनीताल हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
भाटी हत्याकांड में हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित चार अन्य द्वारा गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में कोई राहत नहीं मिल सकी।...
भाटी हत्याकांड में हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित चार अन्य द्वारा गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में कोई राहत नहीं मिल सकी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई करते हुए छह अप्रैल की तिथि तय कर दी।
13 सितंबर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या हो गयी थी। इस हत्याकांड में परिजनों की ओर से दी गई तहरीर में पूर्व सांसद डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला पर हत्या के आरोप लगाए गए थे। संबंधित मामले की देहरादून की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई।
15 फरवरी 2015 को सीबीआई कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई के आदेश के चलते वर्तमान में चारों अभियुक्त जेल में हैं। किसी भी अभियुक्त को उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिली है। इसके बाद पूर्व सांसद डीपी यादव सहित चार अन्य आरोपियों ने भाटी की हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट के आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी है।