भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर फरार घोषित, कुर्की की कार्रवाई का आदेश
घोसी से भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए हरिनारायण राजभर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजभर को फरार घोषित कर धारा 83 यानी कुर्की की कार्रवाई का आदेश कोर्ट ने दिया है। राजभर पर फर्जीवाड़ा का आरोप है।
बुलंदशहर के एमपी/ एमएलए के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने घोसी से भाजपा के टिकट पर लोकसभा सांसद चुने गए हरिनारायण राजभर के खिलाफ अब धारा 83 यानी कुर्की की कार्रवाई का आदेश दे दिया है। हरिनारायण समेत पांच अन्य लोगों पर एमएमएमई संस्था बनाकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप है।हरिनारायण राजभर पर पहले ही फरार घोषित होने के बाद धारा 82 की कार्रवाई हो चुकी है।
अधिवक्ता अनुपम यादव ने बताया कि इससे पहले न्यायालय द्वारा पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर, अटल राजभर, विनोद कुमार, मारूफ व प्रवीन रावत के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई की गई थी। नोटिस प्राप्त न करने पर सभी अभियुक्त के मकान पर नोटिस चस्पा कर धारा 82 की कार्रवाई की गई थी।
कार्रवाई के बाद भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय विशेष एमपी एमएलए द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट व धारा 83 की कार्रवाई के आदेश किए गए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर व थाना कोतवाली देहात प्रभारी को प्रति जारी कर कार्रवाई करने के लिए किया गया है।
ये है मामला
पूर्व भाजपा सांसद व उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हरिनारायण राजभर धोखाधड़ी के मामले में फरार हैं। उन पर फर्जी एमएसएमई संस्था बनाकर करोड़ों की ठगी करने का आरोप है। इनके ऊपर धोखाधड़ी करके फर्जी एमएसएमई कौंसिल का चैयरमेन बनकर काफी लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले दर्ज हैं, जिनमें राजभर के साथ उनके पुत्र अटल राजभर समेत पांच लोगों के खिलाफ धारा 420/400/467/468/ 471 आईपीसी के तहत बुलंदशहर एमपी/ एमएलए न्यायालय द्वारा गैर ज़मानती वारंट जारी गया है और न्यायालय द्वारा इनके गृह जिला बलिया के जिलाधिकारी व एसएसपी को राजभर को गिरफ्तार कर पेश करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।