बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र को पांच वर्ष की कैद, सभा के दौरान फायरिंग का मामला
भदोही की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्र को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभा में गोली चलाने के मामले में विभिन्न धाराओं में कुल पांच वर्ष की कैद और अर्थदंड से दंडित किया है।
भदोही की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्र को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभा में गोली चलाने के मामले में विभिन्न धाराओं में कुल पांच वर्ष की कैद और अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं उनके गनर संजय मौर्य पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह आदेश सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी /एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी नवनीत सिंह ने दिया।
यह मामला वर्ष 2009 फूलपुर थाना क्षेत्र का है। फूलपुर इलाके में सभा के दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया था। इस संबंध में फूलपुर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई थी। विवचेना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि विजय मिश्र के गनर संजय मौर्य को जो सरकारी कार्बाइन दी गई थी यह गोली उसी से चलाई गई थी। विवेचना के दौरान यह सरकारी कार्बाइन विजय मिश्र के कब्जे से बरामद हुई थी।
आरोपितों और संयुक्त निदेशक अभियोजन विश्वनाथ त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी अविनाश सिंह व विनोद कुमार गुप्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूतों का अवलोकन करने के बाद पीठासीन अधिकारी नवनीत सिंह ने कहा कि आरोपित विजय मिश्र एवं संजय मौर्य के विरुद्ध अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है इसलिए आरोपित दंडित किए जाने के योग्य हैं।
भदोही : नहीं पेश किए गए विजय मिश्र, गवाहों के बयान दर्ज
रिश्तेदार की प्रापर्टी हड़पने के मामले में शनिवार को पुलिस विजय मिश्र को पेश नहीं कर पाई। गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद मामले में अगली सुनवाई अब तीन अप्रैल को होगी। पूर्व विधायक ज्ञानपुर विजय मिश्र के वकील हंसाराम शुक्ला ने बताया कि बाहुबली विजय मिश्र पर उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने गोपीगंज थाने में केस दर्ज कराया था।
मामले में विजय मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा को पुलिस शनिवार को न्यायालय में पेश नहीं कर पाई। जबकि तीसरी आरोपित पूर्व एमएलसी रामलली मिश्रा बाहर होने के कारण नहीं आ पाई। इस दौरान न्यायालय में आरोप लगाने वाले कृष्ण मोहन तिवारी के बेटे की गवाही का पूरा कराया गया। अब मामले की सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।