बांदा : नाबालिग से बलात्कार के दोषी पिता और चाचा को 15 साल की कैद
देशभर में हर दिन महिलाओं, किशोरियों और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो चली हैं। हर रोज देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। ज्यादातर मामलों में न्यायालय में केस चलता रहा है...
देशभर में हर दिन महिलाओं, किशोरियों और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो चली हैं। हर रोज देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। ज्यादातर मामलों में न्यायालय में केस चलता रहा है और पीड़िता न्याय की आस लगाए बैठी रहती है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ हुए रेप के मामले में दो लोगों को 15 साल की सजा सुनाई है।
पिता और चाचा ने ही किया था नाबालिग का रेप
दरअसल यह मामला साल 2016 का था। इसमें पिता और चाचा पर नाबालिग बेटी का रेप करने का आरोप था। इस मामले में बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी से बलात्कार के जुर्म में पिता और चाचा दोनों को ही 15-15 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 15 साल के कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रामसुफल सिंह ने यह भी बताया कि यह मामला 14 मार्च 2016 को चाइल्ड लाइन के सह-संयोजक सूरज सिंह चौहान ने पैलानी थाने में दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए गए थे।