इंजीनियरिंग छात्रों को राहत, कॉलेजों को 2 महीने में वापस करनी होगी कॉशनमनी नहीं तो देना होगा 4 गुना
विद्यार्थी के ऊपर देनदारी बन रही है उसे काट कर शेष रुपये दो महीने के अंदर वापस करने होंगे। 2 माह के बाद और चार माह के अन्दर जमानत या कॉशनमनी वापस की जाती है तो संस्थान को दो गुना वापस करना होगा।
Engineering Students: डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी कॉलेजों ने अगर छात्रों को छह महीने के बाद जमानत राशि या कॉशनमनी वापस की तो उन्हें जमा रकम का चार गुना देना होगा। इस संबंध में एकेटीयू ने संबद्ध कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद संस्थान से नो ड्यूज प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तिथि के बाद से विद्यार्थियों को जमानत या कॉशनमनी दो महीने के अन्दर वापस करना होगा।
विद्यार्थी के ऊपर देनदारी बन रही है उसे काट कर शेष रुपये दो महीने के अंदर वापस करने होंगे। दो माह के बाद और चार माह के अन्दर जमानत या कॉशनमनी वापस की जाती है तो संस्थान को दो गुना वापस करना होगा। चार महीने के बाद और छह माह के अन्दर जमानत या कॉशनमनी वापस की जाती है तो तीन गुना ज्यादा देने होंगे। छह महीने के बाद जमानत या कॉशनमनी वापस करने पर चार गुना रुपये देने होंगे।
मानक से ज्यादा लेने पर कार्रवाई होगी
एकेटीयू से संबद्ध निजी कॉलेजों ने तय मानक से अधिक जमानत या कॉशनमनी ली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने बताया कि एकेटीयू और उससे सम्बद्ध संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके अलावा कई अन्य विद्यार्थी पासआउट भी हो रहे हैं। इस लिए एक बार फिर से जमानत या कॉशनमनी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। निजी क्षेत्र के डिग्री स्तरीय संस्थान 5000 और डिप्लोमा स्तरीय संस्थान 3000 रुपये से अधिक प्रति छात्र नहीं ले सकते हैं।