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यूपी में असंगठित क्षेत्र के आठ करोड़ कामगारों को बड़ी राहत, पहली बार मुआवजे के दायरे में आए; जानें डिटेल

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पहली बार इस क्षेत्र के लोगों को भी काम के दौरान मृत्यु या अपंगता की स्थिति में 2 लाख तक मुआवजा मिलेगा।

Ajay Singh राजकुमार शर्मा , लखनऊSat, 7 Oct 2023 05:42 AM
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UP Workers: ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पहली बार इस क्षेत्र के लोगों को भी काम के दौरान मृत्यु या अपंगता की स्थिति में सरकार 2 लाख तक मुआवजा देने जा रही है। बस उनका पंजीकरण अगस्त 2021 से मार्च 2022 के बीच होना चाहिए। यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रदेश की करीब एक तिहाई आबादी इस योजना का लाभ पाने की जद में आ जाएगी। दरअसल प्रदेश के 8 करोड़ 30 लाख के करीब लोग ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

केंद्र सरकार ने पहली बार यूपी सहित देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों का डाटा बेस तैयार कराया है। कोविड के दौरान पहले रेहड़ी-पटरी वाले लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई। अब असंगठित क्षेत्र के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को मृत्यु व अपंगता पर मदद देने की तैयारी है।

यूपी वालों को सर्वाधिक लाभ

फिलहाल केंद्र सरकार ने लाभ देने के लिए 6 माह की अवधि नियत की है। यानी जिन लोगों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कराया था, उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा। विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो इस अवधि में यूपी में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ से अधिक था। ऐसे में योजना का सर्वाधिक लाभ यूपी वालों को मिलेगा।

भत्ते ने बढ़ाया था पंजीकरण

यूपी में पहले पंजीकरण की गति धीमी थी, मगर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने 500 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का ऐलान किया था। उसके बाद पंजीकरण कराने वालों का तांता लग गया था। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के मामले में पहला स्थान पाने पर यूपी को अवार्ड भी मिल चुका है।

ऐसे मिलेगा मुआवजा
-काम के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर-2 लाख रुपये
-दोनों आंखों से दृष्टिहीन होने, दोनों हाथ या पैरों के काम न करने, एक हाथ व एक पैर के काम न करने, एक आंख से दृष्टिहीन होने के साथ एक हाथ व एक पैर के काम न करने पर- 2 लाख रुपये
-एक आंख से दृष्टिहीन होने, एक हाथ या एक पैर के पूरी तरह काम न करने पर- एक लाख

शासन स्तर से जल्द गठित होंगी कमेटी
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए शासन स्तर से कमेटी गठित की जानी हैं। सभी जिलों के डीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अब शासन द्वारा योजना की निगरानी और अमलीजामा पहनाने को जिला व प्रदेश स्तर पर कमेटी गठित की जाएंगी। वहीं योजना के लिए सभी जिलों की यूजर आईडी भी विभाग के स्तर से तैयार कर ली गई हैं।

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