डूंगरपुर मामले में दोपी आजम खान की सजा पर आज होगा फैसला
रामपुर के डूंगरपुर मामले में दोपी आजम खान की सजा पर आज फैसला होगा। कोर्ट ने बुधवार को आजम खान समेत दो आरोपियों को दोषी करार दिया है।
रामपुर शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक और केस में अदालत ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान समेत दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा गुरुवार को सुनाई जाएगी।वर्ष 2019 में डूंगरपुर निवासी अबरार ने गंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन और आजम खान के करीबी ठेकेदार बरकत अली पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।
इसके साथ ही लूटपाट करते हुए इन्होंने जबरन घर पर कब्जा किया। केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही थी। इसमें मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से अपनी लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की गई थी, बुधवार को पत्रावली निर्णय पर लगी थी।
एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (सेशन कोर्ट) डॉ. विजय कुमार की अदालत में आजम खान सीतापुर जेल से और ठेकेदार बरकत अली रामपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान अदालत ने उन्हें अवगत कराया कि उन्हें संबंधित केस में आईपीसी की धारा 392, 452, 504, 506 में दोषी पाया है। कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगी। केस में नामजद आरोपी रिटायर्ड सीओ आले हसन इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट गए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने प्रोसेडिंग स्टे की हुई है। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि हाईकोर्ट के स्टे के चलते आले हसन की पत्रावली प्रथक करते हुए शेष दोनों आरोपियों आजम खां और बरकत अली की पत्रावली पर निर्णय लिया गया।