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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Decision may come on 10th in another case related to Azam khan debate completed

आजम से जुड़े एक और केस में 10 को आ सकता है फैसला, बहस पूरी 

सपा नेता आजम खान से जुड़े एक और केस में 10 को फैसला आ सकता है । आजम से जुड़े शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण के एक और केस में बहस पूरी हो गई है।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, रामपुरFri, 7 June 2024 01:16 AM
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सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से जुड़े शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण के एक और केस में बहस पूरी हो गई है। इस मुकदमें शुक्रवार को अभियोजन अपना पक्ष रख सकता है। अदालत ने फैसले के लिए 10 जून की तारीख मुकर्रर की है।
सपा सरकार में 2016 में गंज कोतवाली स्थित डूंगरपुर में घरों को खाली कराया गया था। 2019 में डूंगरपुर के पीड़ितों ने गंज कोतवाली में अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए। इनमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मो. आजम खां के इशारे पर उनके लोगों ने जबरन घर खाली कराए। इन्हीं में से एक केस गुड्डू ने दर्ज कराया, जिसमें शाहजेब खां, फसाहत अली खां शानू, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, रिटायर्ड सीओ आले हसन, परवेज और फिरोज आरोपी हैं। आले हसन, परवेज और फिरोज की पत्रावली अलग हैं। 

वर्तमान में इस केस में एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में शाहजेब खां, फसाहत अली खां शानू, बरकत अली, इमरान और इकराम की पत्रावली पर सुनवाई चल रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस केस में गुरुवार को आजम खां के अधिवक्ता जुबैर अहमद और बकरत अली ठेकेदार के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बहस की। इसी के साथ बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अभियोजन को यदि इस केस में कुछ साक्ष्य आदि सौंपने हैं तो शुक्रवार को सौंप सकता है। कोर्ट ने फैसले के लिए 10 जून की तारीख मुकर्रर की है।

अब्दुल्ला के दो पैनकार्ड मामले में इंस्पेक्टर से हुई जिरह
रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में गुरुवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें आजम खां के अधिवक्ता ने इंस्पेक्टर ऋषिपाल सिंह से जिरह की। केस में अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

जमीन कब्जाने में 27 को होगी सुनवाई
रामपुर। जौहर विवि के लिए किसानों की जमीनें कब्जाने के अजीमनगर थाने में दर्ज केस में गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी आजम खां के अधिवक्ता ने जिरह की। इस मामले में 

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