आजम खां से जुड़े एक और केस में 29 मई को आ सकता है फैसला, डूंगरपुर प्रकरण में बचाव पक्ष का स्थगन खारिज
Azam Khan Case: सपा नेता मोहम्मद आजम खां से जुड़े डूंगरपुर प्रकरण में एक और पत्रावली निर्णय के लिए लग गई है। कोर्ट ने अब 29 मई अपना फैसला सुना सकती है।
Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां से जुड़े शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में एक और पत्रावली निर्णय के लिए लग गई है। अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद शुक्रवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस नहीं की गई, बल्कि स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया गया। इसे कोर्ट ने खारिज करते हुए 29 मई को पत्रावली निर्णय पर लगा दी है। यानि, 29 मई को कोर्ट इस केस में अपना फैसला सुना सकती है।
बता दें कि सपा शासनकाल में गंज कोतवाली क्षेत्र के डूंगरपुर में बस्ती को खाली कराया गया था। यहां के कुछ बाशिंदों ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के इशारे पर तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन तमाम फोर्स और आजम खां के समर्थकों, सपा के स्थानीय नेताओं के साथ उनके मुहल्ले में आए और जबरन घर खाली कराए गए। आरोप है कि इन लोगों ने उनके साथ मारपीट की और लूटपाट कर उनके घरों को खाली कराया। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमें दर्ज किए गए। जिनकी सुनवाई आजकल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने बचाव पक्ष को बहस का अंतिम अवसर दिया था, लिहाजा शुक्रवार को पत्रावली बहस के लिए लगी थी, जो नहीं हो सकी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से बहस करने के बजाय स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए 29 मई को पत्रावली निर्णय पर लगा दी है। यह भी आदेश दिया है कि बचाव पक्ष चाहे तो 28 मई को लंच से पहले बहस के लिए लिखित प्रार्थना पत्र दे सकता है।
एक और केस में दिया बहस का अंतिम अवसर
गंज कोतवाली के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक और केस में बचाव पक्ष को शुक्रवार को बहस करनी थी लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस केस में भी बचाव पक्ष से समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने तीन जून की तारीख मुकर्रर करते हुए बहस का अंतिम अवसर दे दिया है।
आले हसन और डूडा का रिकार्ड पेश
शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक अन्य मुकदमें में शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी-एमएलए की कोर्ट में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि इस केस में बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र पर रिटायर्ड सीओ आले हसन और डूडा से तलब किया गया रिकार्ड कोर्ट में पेश किया गया। इस केस में अगली सुनवाई चार जून को होगी।