डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट से राहत, एक माह में पासपोर्ट जारी करने का निर्देश
डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की बेंच ने उनके पासपोर्ट नवीनीकरण पर विचार का आदेश रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की बेंच ने उनके पासपोर्ट नवीनीकरण पर विचार का आदेश रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल पीठ ने सपना की याचिका पर पारित किया। आवेदन पर निर्णय लेने और एक महीने के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है।
याची की ओर से कहा गया कि आशियाना थाने में दर्ज एक मुकदमे के चलते पासपोर्ट नवीनीकरण का निर्देश देने संबंधी प्रार्थना पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ की कोर्ट में दिया गया था। हालांकि यह प्रार्थना पत्र निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया। याची की ओर से दलील दी गई कि वह विदेशों में भी परफ़ॉर्म करने जाती हैं लेकिन पासपोर्ट नवीनीकरण में बाधा आने से कहीं नहीं जा पा रही है। कहा गया कि याची आशियाना थाने में दर्ज इस मुकदमे में जमानत पर है। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर विचार के बाद सपना को 20 दिनों में नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने का आदेश दिया मगर संबंधित रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को एक माह में निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने सपना को आदेश दिया है कि विदेश जाने की सूचना वह ट्रायल कोर्ट को देंगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।