बाहुबली विजय मिश्र के परिवार पर शिकंजा, बेटी और नातिन के नाम की 23.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क
भदोही की ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्र के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। बेटी और नातिन के नाम की 23.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। भदोही पुलिस ने प्रयागराज में यह कार्रवाई की।
जेल में बंद ज्ञानपुर के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र के परिवार के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पूर्व विधायक के खिलाफ भदोही पुलिस ने मंगलवार को एक और कार्रवाई की है। पुलिस ने भदोही जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर विजय मिश्र की बेटी और नातिन के नाम की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली। विजय मिश्र की बेटी सीमा मिश्रा पत्नी हरिशंकर मिश्र और नातिन वैष्णवी मिश्रा पुत्री हरिशंकर मिश्र के नाम दर्ज 23 करोड़ 20 लाख की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने डुगडुगी बजवाकर मुनादी भी कराई। इससे पहले भी भदोही पुलिस ने प्रयागराज में स्थित कई संपत्तियों को कुर्क किया है।
पूर्व विधायक की बेटी और नातिन के नाम कुर्क की गई जमीन फूलपुर तहसील के पट्टीघीना उर्फ लालापुर गांव में स्थित है। इसका कुल रकबा चार बीघा, दस बिस्वा, दस धूर है। भदोही मजिस्ट्रेट ने इसे विजय मिश्र की अपराध से अर्जित की गई संपत्ति माना है। उक्त भूमि को चारों तरफ बाउंड्री करके गेट लगाया गया है।
फूलपुर नायब तहसीलदार धनंजय यादव, गोपीगंज कोतवाली इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव, सुरियांवा थानाध्यक्ष विनोद कुमार दुबे, सरायइनायत थानाध्यक्ष आशीष कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उक्त संपत्ति को मुनादी कराते हुए गेट का ताला बंद कर सील कर दिया गया। कुर्क की कार्रवाई को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी रही।
इसी महीने सुनाई गई थी 15 साल की सजा
विजय मिश्रा को इसी महीने चार नवंबर को वाराणसी की युवती से दुष्कर्म के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। वाराणसी की पीड़िता ने 18 अक्तूबर 2020 को गोपीगंज थाने में तहरीर देकर तत्कालीन विधायक विजय मिश्र, उसके बेटे विष्णु मिश्र व पोते विकास मिश्र पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। बेटे विष्णु मिश्र व पोते विकास मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया था।