Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Complete the promotion process of Jal Nigam workers in three months orders of Allahabad High Court

जल निगमकर्मियों की प्रमोशन प्रक्रिया तीन माह में पूरी करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी व ग्रामीण को कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर तीन माह में खाली पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति...

Deep Pandey विधि संवाददाता, प्रयागराजSun, 23 Jan 2022 09:06 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश जल निगम के शहरी व ग्रामीण को कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार कर तीन माह में खाली पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने विवेक सिंह व 16 अन्य की याचिका पर दिया है। विपक्षी के अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने कोर्ट को बताया कि जल निगम दो भागों में विभाजित किया गया है जिससे प्रशासनिक कारणों से वरिष्ठता सूची तैयार नहीं हो सकी है। आपत्तियों का निस्तारण कर एक माह में सूची तैयार कर ली जाएगी।

प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के कारण प्रोन्नति कमेटी की बैठक मार्च 2022 में हो सकेगी। जब भी पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होगी, याचियों पर भी विचार किया जाएगा। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए पदोन्नति प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।

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