Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़close to mafia ashraf got conditional bail used to arrenge meetings in bareilly jail without a slip

अशरफ के करीबी आतिन जफर को सशर्त मिली जमानत, बरेली जेल में बिना पर्ची कराता था मिलाई 

यूपी की बरेली जेल में बिना पर्ची बाहरी लोगों से मिलाई कराने और जेल मैनुअल के विपरीत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में माफिया अशरफ अहमद के करीबी आतिन जफर की जमानत सशर्त मंजूर कर ली गई है।

Ajay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजMon, 22 July 2024 08:44 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद के दोस्त व पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के करीबी आतिन जफर की बरेली जेल में बिना पर्ची बाहरी लोगों की अशरफ से मिलाई कराने और अशरफ को जेल मैनुअल के विपरीत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में जमानत सशर्त मंजूर कर ली है।

यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने आतिन जफर के अधिवक्ता शादाब अली व मो इरफान और अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनकर दिया है। बरेली के विधरी चैनपुर थाने में अशरफ के साले सद्दाम व अन्य के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप है कि सद्दाम व अन्य लोग अशरफ को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और कुछ जेल कर्मियों की सहायता से बिना पर्ची व जैल मैनुअल के नियमों के विपरीत बाहरी व्यक्तियों की मुलाकात कराते हैं।

इस मामले की विवेचना के दौरान आतिन जफर का नाम प्रकाश में आया। जेल के सीसीटीवी कैमरे के अनुसार आतिन जफर नौ फरवरी 2023 को अतीक अहमद के बेटे असद अली के साथ बरेली जेल में अशरफ से मिलने गया था। आतिन जफर के अधिवक्ता शादाब अली ने जमानत के समर्थन में तर्क दिया कि आतिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। वह निर्दोष है उसे पुलिस ने फर्जी ढंग से इस मुकदमे में फंसाया है। पुलिस ने उसके खिलाफ दो मुकदमे और दर्ज किए हैं जिनका स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना पत्र में दिया गया है।

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