Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Chitrakoot Jail Case: Jolt Mukhtar Ansari High Court denied bail daughter-in-law Nikhat Bano

चित्रकूट जेल कांड: मुख्तार अंसारी को झटका, बहू निखत बानो को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

चित्रकूट जेल कांड मामले में लखनऊ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने निखत बानो पर आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।

Dinesh Rathour विधि संवाददाता, लखनऊMon, 29 May 2023 09:48 PM
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चित्रकूट की जेल में नियमों की अनदेखी कर विधायक अब्बास अंसारी से मिलाई करने, गवाहों को धमकी देने व रंगदारी की वसूली की साजिश में शामिल होने, जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने व इसके लिए जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपहार, पैसा व प्रलोभन देने आदि के मामले में जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी बहु व अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो की जमानत याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने निखत बानो की मामले में संलिप्तता व आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए पारित किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में सबसे पहले अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो एवं ड्राइवर नियाज अंसारी को पुलिस एवं प्रशासन ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। उसके बाद निखत बानो को चित्रकूट जेल के पास मकान की व्यवस्था करवाने एवं बिना पर्ची के मुलाकात करवाने के आरोप में फराज खान को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ-साथ पुलिस ने आरोपी जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर व डिप्टी जेलर चंद्रकला की गिरफ्तारी की गई।

इस मामले में अब्बास अंसारी उनकी पत्नी निखत बानो, ड्राइवर नियाज अंसारी, फराज खान एवं नवनीत सचान के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एवं आरोपों में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले की रिपोर्ट गत 11 फरवरी को थाना कोतवाली कर्वी में उप निरीक्षक श्याम देव सिंह ने दर्ज कराई थी।
 

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