Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़case of violation of code of conduct has been registered against Congress candidate Ramnath Sikwar

गरीबों को रुपये और कपड़े बांटने का बयान देकर बुरे फंसे कांग्रेस प्रत्याशी, दरोगा ने दर्ज कराया मुकदमा

UP Lok Sabha Election 2024: फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकवार पर चार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा फ्लाइंग स्क्वायड में तैनात दरोगा ने लिखवाया है।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, आगराSat, 27 April 2024 02:45 PM
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UP Lok Sabha Election 2024: यूपी के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकवार मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ हरीपर्वत थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा फ्लाइंग स्क्वायड में तैनात दरोगा देवेंद्र सिंह ने लिखाया है। मुकदमे का आधार संजय प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट में हुई प्रेसवार्ता के दौरान दिए बयान को बनाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी पेंशन से गरीबों को रुपये और कपड़े बांटेंगे। उनको कोई नहीं रोक सकता।

मुकदमे में घटना दस अप्रैल का बताया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकवार का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसकी जांच पूर्व में मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई थी। जांच में पुष्टि हुई थी कि वायरल वीडियो दिनांक 10 अप्रैल 2024 संजय प्लेस स्थित एक रेस्टोरेंट का है। रेस्टोरेंट में प्रेसवार्ता बुलाई गई थी। रामनाथ सिकरवार ने संकल्पपत्र के विमोचन कार्यक्रम में भाग लिया था। वायरल वीडियो में पत्रकार द्वारा रामनाथ सिकरवार से पूछा गया कि आपका पैसा बांटने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे। रामनाथ सिकवार ने प्रश्न के उत्तर में कहा कि घटिया किस्म के लोग हैं वो ऐसे वीडियो वायरल करते हैं। मेरी पेंशन है मैं गरीब में बाटूंगा, कपड़े बाटूंगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। उक्त बातों के संबंध में रामनाथ सिकरवार से स्पष्टीकरण मांगा।

उन्होंने उत्तर दिया कि पूर्व में जो वीडियो वायरल हुआ था उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी। लेकिन उनके द्वारा 10 अप्रैल 2024 को प्रेसवार्ता में पत्रकार के उत्तर में दिया था। उनके द्वारा भविष्य में पैसा बांटने की बात कहीं जा रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रामनाथ सिकरवार द्वारा दस अप्रैल को पत्रकार वार्ता में वक्तव्य से मतदाताओं को प्रलोभन देने का कार्य किया गया है। जो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 171 एफ, 188 व 144 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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