Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Case filed against Swami Prasad Maurya who made indecent remarks on Goddess Lakshmi woman filed case in Lucknow

मां लक्ष्मी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा, महिला ने लखनऊ में दर्ज कराया केस

अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चित में रहने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सोनभद्र के बाद अब लखनऊ में केस दर्ज किया गया है।

Dinesh Rathour लाइव हिंदुस्तान, लखनऊMon, 18 March 2024 11:16 PM
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अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चित में रहने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर सोनभद्र के बाद अब लखनऊ में केस दर्ज किया गया है। ये केस मां लक्ष्मी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी के मामले में एक महिला ने दर्ज कराया है। लखनऊ की रहने वाली रागिनी रस्तोगी पत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार रस्तोगी निवासी सुभाष मार्ग ने लखनऊ के थाना चौक में तहरीर देकर कहा है कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां लक्ष्मी के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है। इस संबंध में महिला की तहरीर पर पुलिस ने अपराध संख्या 95/2024 धारा 153((ए), 505(२) आईपीसी व आईटी एक्ट 2008 की धारा 67 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। 

वहीं दूसरी ओर पांच दिन पहले सोनभद्र में सीएए कानून का विरोध करने को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स हैण्डिंल पर कहा था कि नागरिकता संसोधन विधेयक (सीएए) कानून लागू करना केंद्र सरकार का जन विरोधी निर्णय है, जो आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक विरोधी भी है। सैकड़ो वर्षों से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों तथा घूमंतु जनजातियों, ग्राम समाज की जमीन पर बसे दलितों, पिछड़ो, गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के पास आज भी राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

इस कानून के माध्यम से ऐसे करोड़ों लोगों को प्रताड़ित करने व कब्जे से बेदखल कर नागरिकता से वंचित करने का घिनौना साजिश है। इस जन विरोधी कानून की मैं घोर निंदा करता हूं। एक्स पर लिखे इस तरह के बयान से आहत होकर मांची थाना क्षेत्र के बाराडाड़ निवासी बिंदू खरवार ने मंगलवार को पूर्व मंत्री के खिलाफ तहरीर दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक रामदरश ने बताया कि बिंदू खरवार की तहरीर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धारा 153 इ आईपीसी व 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

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