Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Big relief to Swami Prasad Maurya in comment case on Hindu deities case dismissed

स्वामी प्रसाद मौर्या को हिन्दू देवी-देवताओं पर टिप्पणी मामले में बड़ी राहत, मुकदमा खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को खारिज कर दिया है।

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 19 May 2023 11:10 AM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्या को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने हिन्दू देवी-देवताओं पर कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने स्वामी प्रसाद मौर्या की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। उनके विरुद्ध सुल्तानपुर की कोर्ट में आपराधिक परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गौरी व गणेश पर काफी अपमानजनक टिप्पणी की है।

उक्त परिवाद पर संज्ञान लेते हुए, एसीजेएम, सुल्तानपुर ने 20 नवम्बर 2014 को स्वामी प्रसाद के विरुद्ध समन जारी किया था। हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2016 को इस मामले में स्वामी प्रसाद को अंतरिम राहत दे दी थी। हालांकि पिछले वर्ष कोर्ट द्वारा बुलाए जाने के बावजूद हाजिर न होने पर, उनके विरुद्ध पुनः वारंट जारी हुआ था।

मामले की बहस के दौरान स्वामी प्रसाद की ओर से दलील दी गई कि उन्हें आईपीसी की धारा 295-ए के तहत समन किया गया है जबकि उक्त धारा के तहत किसी भी अभियुक्त को समन किए जाने से पूर्व शासन से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि निजी आपराधिक परिवाद के मामलों में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि राज्य सरकार की इस दलील को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। 

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