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आकांक्षा दुबे मौत प्रकरण: गायक समर सिंह को 14 दिन की जेल, पुलिस ने मांगी कस्टडी रिमांड

गाजियाबाद से गिरफ्तार आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी गायक समर सिंह को शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उसे गुरुवार रात गाजियाबाद में गिरफ्तार किया गया था।

Dinesh Rathour कार्यालय संवाददाता, वाराणसीSat, 8 April 2023 09:42 PM
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भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या प्रकरण में आरोपित गायक समर सिंह को शनिवार को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। उसे गुरुवार रात गाजियाबाद में गिरफ्तार किया गया था। शाम करीब साढ़े पांच बजे रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकले समर पर कुछ लोगों ने धक्कामुक्की के बीच हमले की भी कोशिश की। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में उसे जिला जेल पहुंचा दिया। उसे बैरक नंबर 10 ए में रखा गया है। इस बीच पुलिस ने समर की 72 घंटे की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। इस पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं, समर की ओर से शनिवार को ही पेश जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। 

कमिश्नरेट पुलिस समर को लेकर शनिवार सुबह 10 बजे गाजियाबाद से वाराणसी लेकर पहुंची। उसे गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चार्म्स कैसल सोसाइटी के फ्लैट से  गिरफ्तार किया था। वाराणसी पुलिस ने शुक्रवार को समर सिंह को गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने 24 घंटे का ट्रांजिट रिमांड दिया। अवकाश होने के कारण आरोपित को कड़ी सुरक्षा के बीच शाम करीब साढ़े पांच बजे रिमांड मजिस्ट्रेट कीर्ति सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एपीओ नागेंद्र कुमार मिश्र और विजय पांडेय ने पक्ष रखा। 
मोबाइल की बरामदगी के लिए कस्टडी रिमांड 
रिमांड मजिस्ट्रेट कीर्ति सिंह की कोर्ट में कस्टडी रिमांड की अर्जी पेश करते हुए विवेचक अजय यादव ने कहा कि गाजियाबाद में समर सिंह की गिरफ्तारी के समय उसका मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। मोबाइल को समर ने कहीं छिपा रखा है। उसे वह बरामद करा सकता है। केस की विवेचना में मोबाइल की बरामदगी अति आवश्यक है। 

 समर को साजिशन फंसाया गया : बचाव पक्ष 
 समर सिंह की जमानत के लिए अधिवक्ता आशीष सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, राणा यादव, अनूप सिंह ने अर्जी दाखिल की। अर्जी में कहा गया है कि आरोपी को सिर्फ परेशान व बेइज्जत करने की नियत से साजिश के तहत फंसाया गया है। वह बिल्कुल निर्दोष है और उसे उक्त घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आरोपित के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। एपीओ के अलावा वादिनी मधु दुबे के निजी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, आनंद पाठक, अशोक यादव, अनिल पांडेय आदि ने जमानत अर्जी का विरोध किया। 

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