Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Bahubali Vijay Mishra s entire family under scanner case registered in seven year old case house worth around Rs 8 crore will also be attached

बाहुबली विजय मिश्रा के पूरे परिवार पर शिकंजा, सात साल पुराने मामले में केस दर्ज, करीब का 8 करोड़ का मकान भी होगा कुर्क

जेल में बंद भदोही के ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सात साल पुराने मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, भदोहीWed, 13 Sep 2023 03:21 PM
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जेल में बंद भदोही के ज्ञानपुर सीट से पूर्व विधायक विजय मिश्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सात साल पुराने मामले में जिले की एमपी/एमएलए कोर्ट ने जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पुलिस को दिया है। वहीं, विजय मिश्रा गिरोह के सदस्य का 8.25 करोड़ का दो मंजिला मकान भी कुर्क होगा। प्रयागराज के अल्लापुर में सतीश मिश्रा का भव्य मकान बना है। डीएम के आदेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सतीश मिश्रा 2007 से आपराधिक जगत में सक्रिय है। उसने अपनी पत्नी और सास के नाम से जमीन खरीद कर मकान बनाया है।

अभियोजन पक्ष के मनोज मिश्रा के मुताबिक उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी गोपीगंज थाना क्षेत्र के कौलापुर, धनापुर गांव के निवासी हैं। उनके यहां अक्सर जाना-आना होता था। उसी दौरान उनकी मुलाकात ज्ञानपुर के विधायक रहे विजय मिश्र, उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्र, भतीजे डीघ ब्लाक प्रमुख मनीष मिश्र व कारोबारी बेटे विष्णु मिश्रा से हुई थी। उस दौरान चारों लोगों ने पांच करोड़ का ठेका दिलाने की बात कहकर एडवांस मांगा था। जिस पर विश्वास में आकर चार अगस्त 2016 को अपने खाते से तीन लाख निकालकर नकद दिया। 

कहा कि उसके बाद सात सितंबर को उन लोगों के कहने पर ललीरा इंडक्शन कंपनी के खाते में 24 लाख रुपये भेजा। उसके बाद भी उसे काम नहीं दिलाया गया। कई बार कहने के बाद भी सिर्फ दौड़ाया गया। उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी को सादे स्टांप पेपर पर लिखकर कहने के लिए कहा गया कि पैसा मिल गया है।

इस दौरान पूर्व विधायक व उनके कुनबे के लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी। एक बार जंगीगंज बाजार में मारपीट कर नीचे गिरा दिया। न्याय न मिलने पर कोर्ट में धारा 200 के तहत अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने परिवादी की तरफ से साक्षीगण का बयान दर्ज किया गया। 

कोर्ट ने साक्ष्यों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया पूर्व विधायक व उनके कुनबे को दोषी मानते हुए गोपीगंज पुलिस को पूर्व विधायक विजय मिश्र, डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा, पूर्व एमएलसी रामलली मिश्र और बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ जालसाजी, मारपीट, धमकी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।

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