Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Bahubali former MLA Vijay Mishra sentenced to 15 years imprisonment for raping a singer

बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र को गायिका से रेप में 15 साल कैद की सजा, 1 लाख से अधिक का जुर्माना

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भदोहीSat, 4 Nov 2023 06:36 PM
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वाराणसी की युवती से दुष्कर्म के मामले में शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र को 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। एक दिन पहले शुक्रवार को विजय मिश्र को दोषी करार दिया गया था। वाराणसी की पीड़िता ने 18 अक्तूबर 2020 को गोपीगंज थाने में तहरीर देकर तत्कालीन विधायक विजय मिश्र, उसके बेटे विष्णु मिश्र व पोते विकास मिश्र पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। तीन साल से एमपी/एमएलए कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। एक दिन पहले शुक्रवार को अदालत ने पूर्व विधायक को दोषी करार दिया था। जबकि बेटे विष्णु मिश्र व पोते विकास मिश्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। 

शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडेय व विनय बिंद ने बताया कि शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट के जज सुबोध सिंह ने आईपीसी की धारा 376 (2) (एन) के तहत विजय मिश्र के खिलाफ 15 साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की धनराशि न जमा करने पर तीन वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं आईपीसी की धारा 506 में दो साल की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड न देने पर तीन माह की सजा और भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी। विजय मिश्र के खिलाफ एक साल में यह दूसरी सजा है। 17 अक्तूबर 2022 को भी एमपी/एमएलए कोर्ट ने अवैध असलहा मामले में दो साल की सजा सुनाई थी।

अर्थदंड का आधा हिस्सा पीड़िता को

कोर्ट ने फैसले में कहा कि दोषी विजय मिश्र पर लगाए गए अर्थदंड की राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 351 (1)(बी) के अंतर्गत उसके साथ हुए इस अपराध के कारण आजीविका की हानि के रूप में यह धनराशि अदा की जाएगी।

क्या था मामला

पीड़िता ने विजय मिश्र पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तहरीर के मुताबिक, उसे पूर्व विधायक ने नौकरी दिलाने का लालच दिया। इस दौरान 2014 से 2015 के बीच कई बार उसका यौन उत्पीड़न हुआ। वाराणसी के एक होटल में भी उसके साथ दुराचार किया गया। जब उसने पुलिस के पास जाने की बात कही तो जान से मारने की धमकी दी गई। लगातार किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान होकर वह मुंबई चली गई।

एमपी से किया गया था गिरफ्तार

रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्र समेत परिवार पर जुलाई 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था। 14 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश से उसे गिरफ्तार किया गया था। तब से वह आगरा जेल में बंद हैं।

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