आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा जेल से रिहा, बोलीं- 'सरकारी कालेज में प्रोफेसर थी, अचानक इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गई?'
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोमवार शाम सीतापुर जेल से बाहर आईं सांसद आजम खान की विधायक पत्नी तजीन फातिमा ने कहा कि जेल में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी। जैसे आम कैदी रहते थे वैसे ही...
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोमवार शाम सीतापुर जेल से बाहर आईं सांसद आजम खान की विधायक पत्नी तजीन फातिमा ने कहा कि जेल में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती थी। जैसे आम कैदी रहते थे वैसे ही खाना, पीना, रहन-सहन सामान्य कैदियों की तरह था। उन्होंने कहा कि वह सरकारी कालेज में प्रोफेसर थीं। क्या अचानक से इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गईं।
विधायक तजीन फातिमा, अपने पति सांसद आजम खान और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ (26 फरवरी से) दस महीने जेल के महिला बैरक में रहीं। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज सभी 34 मामलों में जमानत दे दी है। उन्होंने कहा, 'मैं 10 महीनों के बाद जेल से रिहा हुई हूं, इसका पूरा श्रेय मैं न्यायपालिका को देती हूं, न्यायपालिका ने मेरे साथ इंसाफ किया। मैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थी. मेरी सत्य निष्ठा सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की है। मैं अचानक इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गई। उन्होंने बताया कि रिहाई के समय आजम खान से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई।
जेल में मुझे कोई सुविधा नहीं मिलती थी। जैसे आम कैदी रहते थे वैसे ही खाना, पीना, रहन-सहन सामान्य कैदियों की तरह था। मैं 10 महीनों के बाद जेल से रिहा हुई हूं, इसका पूरा श्रेय मैं न्यायपालिका को देती हूं, न्यायपालिका ने मेरे साथ इंसाफ किया: तंज़ीम फ़ातिमा,सपा नेता आज़म ख़ान की पत्नी pic.twitter.com/jAAwZhQEgW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2020
विधायक तजीन की रिहाई के वक्त उनकी बहन तनवीर फातिमा, बड़े बेटे अदीब आजम और बहू सिदरा जेल के बाहर मौजूद रहीं। दोनों पोतियां भी सीतापुर आई थीं। परिवारीजनों ने मीडिया से बात नहीं की। जेल अधीक्षक डीसी मिश्र ने बताया कि कोर्ट से जमानत का आदेश मिलने के उपरांत प्रक्रिया पूरी डॉ. तजीन को रिहा कर दिया गया है।
आजम खान पर चल रहे हैं 85 मामले
सांसद आजम खान के खिलाफ 85 मामले चल हैं। इनमें से 73 में चार्जशीट लग चुकी है। 12 में विवेचना चल रही है। उनकी पत्नी विधायक तजीन फातिमा के खिलाफ कुल 34 मुकदमे दर्ज हैं। 32 मुकदमों में पहले ही जमानत मिल गई थी। अब जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति को कब्जाने और रामपुर पब्लिक स्कूल के लिए धोखाधड़ी कर एनओसी लेने के मामले में भी जमानत मिली है। इसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है।