Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Azam Khan sentenced in another case found guilty of forcibly evacuating and demolishing a house

आजम खान को डूंगरपुर के एक और मामले में झटका, दोषी करार, सजा का ऐलान कल

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान कोो डूंगरपुर प्रकरण में दोषी करार दिया गया है। सजा काा ऐलान कल होगा।आजम के साथ ही उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को भी दोषी माना गया है। आजम वीसी के जरिए पेश हुए।

Yogesh Yadav भाषा, रामपुरWed, 29 May 2024 05:32 PM
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रामपुर शहर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक और केस में अदालत ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां समेत दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा गुरुवार को सुनाई जाएगी।  2019 में डूंगरपुर निवासी अबरार ने गंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आजम खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन और आजम खां के करीबी ठेकेदार बरकत अली पर आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और लूटपाट की करते हुए इन्होंने जबरन घर पर कब्जा किया। केस की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही थी। जिसमें मंगलवार को बचाव पक्ष की ओर से अपनी लिखित बहस कोर्ट में दाखिल की गई थी, बुधवार को पत्रावली निर्णय पर लगी थी।

एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (सेशन कोर्ट) डॉ. विजय कुमार की अदालत में आजम खां सीतापुर जेल से और ठेकेदार बरकत अली रामपुर जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान अदालत ने उन्हें अवगत कराया कि उन्हें संबंधित केस में आईपीसी की धारा 392, 452, 504, 506 में दोषी पाया है। कोर्ट गुरुवार को सजा सुनाएगी। 

अलग की जा चुकी है आले हसन की पत्रावली
केस में नामजद आरोपी रिटायर्ड सीओ आले हसन इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट गए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने प्रोसेडिंग स्टे की हुई है। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि हाईकोर्ट के स्टे के चलते आले हसन की पत्रावली प्रथक करते हुए शेष दोनों आरोपियों आजम खां और बरकत अली की पत्रावली पर निर्णय लिया गया।

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