Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Azam Khan Big relief amid blow after blow acquitted of all charges in a Dungarpur case

झटके पर झटका के बीच आजम खान को बड़ी राहत, डूंगरपुर के दूसरे मामले में सभी आरोपों से बरी

सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को डूंगरपुर के एक अन्य मामले से बरी कर दिया गया है। रामपुर की विशेष अदालत ने गुरुवार को इस पर फैसला दिया। इससे पहले पिछले ही हफ्ते आजम को सात साल की सजा हुई थी।

Yogesh Yadav वार्ता, रामपुरThu, 21 March 2024 05:07 PM
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डेढ़ साल में पांच मामलों में सजा के बाद आजम खान को गुरुवार को बड़ी राहत मिल गई। रामपुर की एक अदालत ने चर्चित डूंगरपुर मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान समेत सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है। रामपपुर के चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान और अन्य के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसमें से एक मुकदमे में सभी आरोपियों को पहले बरी किया जा चुका है, जबकि दूसरे मामले में आजम खान को सात साल की सजा और आठ लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। आजम सहित चार लोगों को इसमें सजा हो चुकी है, जबकि इसी मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। 

इसी प्रकरण में आज एक और मामले में फैसला आया। इसमें आजम खान समेत आठ लोग आरोपी थे। इसमें मकानों पर बुलडोजर चलवाने के साथ ही घर में लूटपाट करने का भी आरोप था। इसकी सुनवाई जिले की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही है। 

थाना गंज क्षेत्र के मोहल्ला घेर मियां खां निवासिनी शफीक बानो ने वर्ष 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित महिला ने तहरीर में लिखा था कि उसने वर्ष 2012 में जमीन खरीदकर पक्की रज्ट्रिरी कराई थी। साथ ही इस जमीन पर मकान बनवाया था। 

शफीक बानो ने तहरीर में लिखा कि साल 2016 की रात में नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष अजहर खां, सीओ सिटी आले हसन खां, रानू खां, ओमेंद्र सिंह चौहान, फिरोज खां,  जिबरान खां, ठेकेदार बरकतअली, घर में घुस आए। उसके बाद सभी लोगों ने जबरन घर से निकालकर मकान पर बुलडोजर चलवा दिया था। घर में रखे नौ हजार रुपये भी लूट लिए। पुलिस ने विवेचना के दौरान आजम खां का नाम भी शामिल कर लिया था।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि एमपी- एमएलए सेशन कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। इस मामले में आज फैसला सुनाया गया। इसमें आजम खान सहित सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

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