अतीक अहमद के बेटे अली को कोर्ट में नहीं पेश कर सकते, अदालत से बोला जेल प्रशासन
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को प्रयागराज में जिला न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश करने में जेल प्रशासन ने असमर्थता जताई है। जेल प्रशासन ने अली की सुरक्षा को लेकर अदालत से चिंता जताई है।
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को जिला न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश करने में जेल प्रशासन ने असमर्थता जताई है। जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया की सुरक्षा की दृष्टि से अली को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अली के अधिवक्ताओं की ओर से पेश किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट पेश की गई।
अभियोजन ने बताया कि कसारी मसारी के रहने वाले मोहम्मद अफजल ने धूमनगंज थाने में जबरन जमीन पर कब्जा करने, रंगदारी मांगने और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि सात अगस्त 2023 को सूचना मिली कि कुछ लोग अफजल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। अफजल और उसका भतीजा अमीर हमजा जब पहुंचे तो कब्ज़ा करने वाले दूर चले गए। घर लौटते समय एनुद्दीनपुर मस्जिद के पास चकिया निवासी फैजान, अल्तमस तथा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने अफजल पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे मारने-पीटने लगे।
अल्तमस ने गाली देते हुए धमकाया कि अली भाई और असद भाई ने जेल से संदेश भेजा है कि अपनी जमीन हमें दे दो, नहीं तो 30 लाख रुपये दो, जो अली भाई को भेजना है। रकम नहीं देने पर जान से हाथ धो बैठोगे। अल्तमस ने पीड़ित से जबरन एक सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया और धमकी देते हुए कहा कि 30 लाख रुपये रंगदारी या जमीन देनी होगी, नहीं तो फर्जी एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर बनवाकर सब कुछ अली भाई के नाम पर लिखवा दूंगा।
गौरतलब है कि प्रयागराज में सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के पूरे परिवार पर शिकंजा कसा गया है। अतीक के एक बेटे को पुलिस ने एनकाउटर में मार गिराया था। खुद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान ही तीन युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।