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अतीक अहमद की कुर्क प्रॉपर्टी गैंगस्‍टर कोर्ट के हवाले, अब न हो पाएगा पहले जैसा खेल

प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की कुर्क 12 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद उसे गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया है। वहां से केस निस्तारित होते ही शासन माफिया की प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता , प्रयागराजSun, 14 April 2024 05:43 AM
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Mafia Atiq Ahmad: माफिया अतीक अहमद का इतना आतंक था कि गैंगस्टर एक्ट में कुर्क प्रॉपर्टी भी वह जिलाधिकारी कोर्ट से रिलीज करा लेता था लेकिन अब कमिश्नरेट लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की कुर्क 12 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद उसे गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया है। वहां से केस निस्तारित होते ही शासन माफिया की प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी। इससे पूर्व में जब्त अतीक की प्रॉपर्टी अभी तक गैंगस्टर कोर्ट में  नहीं भेजी गई थी। 

अतीक अहमद के खिलाफ पहली बार 2003 में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने झूंसी स्थित अवैध प्लॉट को कुर्क किया था। लेकिन सत्ता बदलने के बाद पता चला कि कुर्क संपत्तियों को अतीक के गुर्गों ने रिलीज कराकर उसे बेच दिया और मकान बन गए। बसपा शासन में 2007-08 में पुलिस ने अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों की करोड़ों की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की। लेकिन सपा सरकार में अतीक ने ज्यादातर कुर्क प्रॉपर्टी को रिलीज करा लिया था। अतीक ने अपनी बेनामी कंपनियों से आय, जन्मदिन पर मिले उपहार और खेती से मिले इनकम को आधार बताकर प्रॉपर्टी खरीदने का दावा किया था। 

भाजपा सरकार में एक बार फिर से अतीक एंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गैंगस्टर एक्ट में गैंग के करीब 300 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। लेकिन यह कार्रवाई पुलिस तक ही सीमित रही। लेकिन कमिश्नरेट लागू होने के बाद कहानी बदल गई। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने माफिया अतीक की बेनामी संपत्तियों का पता लगाया। हुबलाल की शिकायत पर पुलिस ने 12 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी को कुर्क किया। पुलिस कमिश्नर की कोर्ट ने तीन महीने का समय दिया कि कोई दावा पेश करे। लेकिन कोई सामने नहीं आया। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि कुर्क प्रॉपर्टी से संबंधित केस को गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिया गया है। वहां से निस्तारित होते ही कुर्क प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा।  

हुबलाल को वकील मुहैया कराएगी पुलिस 
अतीक अहमद के करीबियों ने 12 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति हुबलाल के नाम पर खरीदी थी। हुबलाल की शिकायत पर ही पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की। अब इस केस को गैंगस्टर कोर्ट में भेजने के बाद हुबलाल से पुलिस पैरवी कराएगी। हुबलाल के लिए पुलिस वकील भी मुहैया कराएगी।

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