UP Vidhwa Pension Scheme: विधवा पेंशन योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई, हर महीने मिलेंगे इतने रुपये
यूपी पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर साल सालाना 6 हजार रुपये यानी हर महीने 500 रुपये मिलता है। इस योजना के लाभ 18 साल से अधिक उम्र की विधवा महिलाएं उठा सकती हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार विधवा महिलाओं की मदद के लिए महिला विधवा पेंशन स्कीम चलाती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं विधवा महिलाओं को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे हों। विधवा पेंशन का लाभ 18 साल से अधिक की उम्र की महिलाओं को सालाना 6 हजार रुपये मिलता है। यूपी सरकार विधवा महिलाओं का जीवनयापन अच्छे से चल सके इसके लिए हर महीने 500 रुपये देती है। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि विधवा पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
यूपी विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी कागजात
-यूपी विधवा पेंशन के का लाभ उठाने के लिए विधवा महिला का आधार कार्ड होना चाहिए। -इसके अलावा राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, जन्म प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट -साइज फोटो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर आवश्यक है।
किसे मिलेगा लाभ
-विधवा महिला उत्तर प्रदेश की निवासी हो।
-इस योजना का लाभ 18 से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को मिलेगा।
-महिला के परिवार की सलाना आय 2 लाख रुपये कम होना चाहिए।
-महिला राज्य या केंद्र के किसी अन्य पेंशन का लाभ न उठा रही हो।
कैसे करें आवेदन
-विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल यानी sspy-up.gov.in जाए।
-निराश्रित महिला पेंशन ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।
-यहां महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र को भरें।
-अंत में सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर दें।
-ऐसे में आपका फॉर्म जमा हो जाएगा और आप विधवा पेंशन के लिए योग्य हो जाएंगे।