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एम्बुलेंस की दरें डीएम ने तय कीं ज्यादा मांगें तो यहां करें शिकायत

निजी अस्पताल या एजेंसियां एम्बुलेंस के लिए मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस की दरें निर्धारित कर दी हैं। साथ ही पुलिस और परिवहन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी...

Deep Pandey हिन्दुस्तान टीम, लखनऊSat, 8 May 2021 09:36 AM
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निजी अस्पताल या एजेंसियां एम्बुलेंस के लिए मनमाना शुल्क वसूल रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस की दरें निर्धारित कर दी हैं। साथ ही पुलिस और परिवहन विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें।

डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि आईसीसीसी में कई मरीजों के परिवारीजनों ने शिकायत की थी। कहा था कि अस्पताल तक ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस संचालक काफी अधिक शुल्क मांग रहे हैं। इसको देखते हुए महामारी एक्ट के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। जो ज्यादा शुल्क वसूलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

बिना ऑक्सीजन सामान्य एम्बुलेंस

1000 रुपए 10 किलोमीटर तक, उसके बाद 100 रुपए प्रति किलोमीटर

ऑक्सीजन के साथ एम्बुलेंस

1500 रुपए 10 किलोमीटर तक, उसके बाद 100 रुपए प्रति किलोमीटर

वेंटीलेटर सपोर्ट, बाईपैप एम्बुलेंस

2500 रुपए 10 किलोमीटर की दूरी तक, उसके बाद 200 रुपए प्रति कलोमीटर

सरकारी एम्बुलेंस मुफ्त हैं, उनके लिए कोई शुल्क  नहीं है।


ज्यादा शुल्क मांगे तो यहां करें शिकायत-

ख्याति गर्ग, डीसीपी ट्रैफिक 9454400517
विदिशा सिंह आरटीओ प्रवर्तन 7705824519

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