Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़all religious places and factories will remain open during the 55 hours lockdown in uttar pradesh

UP में 55 घंटे का लॉकडाउन, सभी धार्मिक स्थल व कारखाने खुले रहेंगे

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 55 घंटे के प्रतिबंध के दौरान सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दूसरी ओर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे। इनमें...

Abhishek Tiwari हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 10 July 2020 10:55 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 55 घंटे के प्रतिबंध के दौरान सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दूसरी ओर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने भी खुले रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। साथ ही कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। दरअसल, मुख्य सचिव ने गुरुवार को जो आदेश दिया था, उसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखानों को खोलने की छूट थी लेकिन शहरी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों को बंद करने के निर्देश थे। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने शुक्रवार को इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी किया।

जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी
बता दें कि 55 घंटे के लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

— ANI UP (@ANINewsUP) July 10, 2020

रेलवे का आवागमन जारी रहेगा
रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा। सभी अंतरराष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।

मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं
मालवाहन वाहनों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी। राष्ट्रीय व राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पूर्व की तरह खुले रहेंगे। 

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