आकांक्षा दुबे मौतः समर की रिमांड पर सुनवाई, आपत्ति के लिए गायक को मिला एक दिन का समय
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दूबे आत्महत्या प्रकरण में आरोपित सिंगर समर सिंह की रिमांड के लिए वाराणसी में प्रभारी सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) तान्या गुप्ता की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई।
भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दूबे आत्महत्या प्रकरण में आरोपित सिंगर समर सिंह की रिमांड के लिए वाराणसी में प्रभारी सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) तान्या गुप्ता की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में आरोपित के अधिवक्ता ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे सुनवाई का समय तय कर दिया।
एपीओ विजय पाण्डेय, उत्तम त्रिपाठी और वंदना पाठक ने बताया कि सुरक्षा कारणों से समर को जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। वहीं, अभिनेत्री की मां और वादी मधु दूबे की तरफ से अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने अदालत में तीसरी बार आवेदन दिया।
समर को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाने के ही दिन सारनाथ पुलिस ने 72 घंटे की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया था। उस पर 10 अप्रैल को पहली सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित को तलब किया था। सोमवार को ही पुलिस ने एक और कस्टडी रिमांड से सबंधित अर्जी दी थी, जिसकी प्रति मंगलवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराई गई।
पुलिस ने समर की मोबाइल बरामदगी के साथ लखनऊ और मुंबई में एग्रीमेंट के कागजात बरामद कराने के लिए कस्टडी रिमांड मांगी है, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया। कहा गया कि समर की गिरफ्तारी मोबाइल से ही ट्रेस होने के बाद हुई है और एग्रीमेंट के कागजात हम उपलब्ध करा रहे हैं, तब पुलिस रिमांड का कोई औचित्य नहीं है।
इसके साथ ही बचाव पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा। समर सिंह की तरफ से अशोक सिंह प्रिंस, अनुज यादव, आशीष सिंह, विकास यादव ने पक्ष रखा। अभियोजन की तरफ से एपीओ व विवेचक कोर्ट में मौजूद रहे।