हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं तो 5000 का चालान
बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) लगे दौड़ रहे वाहनों के मंगलवार से चालान किए जाएंगे। पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली है। अभी तक महज...
बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) लगे दौड़ रहे वाहनों के मंगलवार से चालान किए जाएंगे। पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर ली है। अभी तक महज 25 से 30 फीसदी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है। ऑनलाइन आवेदन की रसीद दिखाने पर चालान नहीं कटेगा। जिले में 11 लाख वाहन हैं, जिनमें से अभी साढ़े सात लाख वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। इसी तरह बिना नंबर प्लेट के व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस पहले से ही बंद चल रही है। इसमें केवल एंबुलेंस को ही अनुमति है।
15 नवंबर तक जिन पंजीकृत निजी वाहनों जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0,1 आता है उन पर नंबर प्लेट न होने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी। व्यावसायिक, चारपहिया व दुपाहिया समेत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोडेड स्टीकर लगवाने के लिए सरकार गंभीर है। आगरा में 25 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। 42 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहन हैं। अभी तक 17 हजार वाहनों पर ही नंबर प्लेट लगी है। अब ऐसे व्यावसायिक वाहनों को नोटिस देने की संभागीय परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है।
अनिल कुमार सिंह, एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगवाई गई है। इनमें दुपाहिया वाहनों की संख्या अधिक है। लोग जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं। नहीं तो चालान काटा जाएगा। केडी सिंह, आरटीओ प्रवर्तन कहते हैं कि जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में 0 या 1 हैं, उन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पांच हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने कार्रवाई के लिए सूची तैयार कर ली है।
इस तरह लगेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
एआरटीओ प्रशासन एके सिंह ने बताया कि जिन वाहनों के नंबर के अंत में 0 या 1 है उन्हें 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है, जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 या 3 हैं, उन्हें 15 फरवरी 2022, जिन वाहनों के अंत में 4 या 5 उन्हें 15 मई, 6 या 7 है, उन्हें 15 अगस्त 2022 तक और जिल वाहनों के पंजीकरण का नंबर 8 या 9 है, उन्हें 15 नवंबर 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।
समय-समय पर मिलती रही है छूट
एक नवंबर 2018 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। लेकिन परिवहन मंत्रालय ने समय-समय पर छूट देकर तारीख बढ़ाई थी। दिसंबर 2020 में कोरोना काल में एक बार फिर से तारीख बढ़ा दी गई थी। अब 15 नवंबर से निजी वाहनों जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी, उनका चालान काटने की तैयारी है।