Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़2 percentage rebate in interest on taking flat house in Lucknow know what else will be the benefit lDA meeting

यूपी के इस शहर में फ्लैट या मकान लेने पर ब्याज में 2.05% की छूट, जानें और क्या मिलेगा फायदा 

लखनऊ में एलडीए से फ्लैट, मकान तथा दुकान खरीदने वालों को ब्याज दरों में लगभग 2.05% की छूट मिलेगी। सुलतानपुर रोड पर 4000 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित होगी। कमिश्नर रंजन कुमार की अध्यक्षता व उपाध्यक्ष...

Amit Gupta मुख्य संवाददात, लखनऊWed, 9 June 2021 09:41 AM
share Share

लखनऊ में एलडीए से फ्लैट, मकान तथा दुकान खरीदने वालों को ब्याज दरों में लगभग 2.05% की छूट मिलेगी। सुलतानपुर रोड पर 4000 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित होगी। कमिश्नर रंजन कुमार की अध्यक्षता व उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश की मौजूदगी में हुई एलडीए बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। 

अभी तक एलडीए के आवंटियों को संपत्ति खरीदने पर करीब 11% ब्याज देना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें स्टेट बैंक के एमसीएलआर की दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज देना होगा। वर्तमान में एमसीएलआर की दर 7.95 प्रतिशत है। 1% अधिक जोड़ने पर यह 8.95 प्रतिशत होगी। यानी अब खरीदारों को ब्याज में 2.05 % की छूट मिलेगी। इसे दो वर्ष के लिए फ्रीज कर दिया गया है। प्राधिकरण किसी को भी बल्क में एकमुश्त अपने अपार्टमेंट बेच सकेगा।  अब कानपुर रोड योजना सेक्टर ई, ऐशबाग हाइट्स तथा समाजवादी लोहिया एनक्लेव के 912 रिक्त फ्लैटों को एलडीए एकमुश्त विक्रय कर सकेगा। इससे प्राधिकरण को 350 करोड़ की आय होगी। आलमबाग के सीवरेज निस्तारण के लिए आशियाना के सेक्टर एन एक मे सीवेज र्पंंपग स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा।

सहारा के लिए आरक्षित जमीन पर निजी बिल्डरों के भी नक्शे पास होंगे:

सुलतानपुर रोड पर सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर अब निजी बिल्डर के मानचित्र भी पास होंगे। पहले इसकी सारी जमीन एलडीए ही लेने वाला था। इसी तरह प्राधिकरण यहां की भूमि को लैंड र्पूंलग तथा अधिग्रहण के माध्यम से खरीदेगा। बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे एलडीए व निजी एजेंसियों के माध्यम से अविकसित भूमि का नियोजित विकास होगा। साथ ही हज़ारों लोगों को भवन भूखंड भी प्राप्त होंगे।

100 मीटर के दायरे में 7 मीटर से ऊंची र्बिंल्डग पर रोक

हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में अब 7 मीटर से ऊंची र्बिंल्डग नहीं बन सकेंगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के आसपास के 100 मीटर के दायरे को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया है। अब यहां 7 मीटर से ज्यादा ऊंची र्बिंल्डग का नक्शा पास नहीं होगा। जो र्बिंल्डग ऊंची बनेंगी उन्हें ध्वस्त करेंगे।

नाराजगी जताई
बोर्ड की 2020 की बैठक में लिए गए निर्णय पर कार्रवाई न होने पर अध्यक्ष रंजन कुमार ने नाराजगी जताई। अधिग्रहित जमीनों से प्रभावित गांवों के विकास का हो या जिन मकानों में लोग 20 से 25 वर्ष से काबिज हैं और मूल आवंटी नहीं है उसपर आवंटन का काम नहीं हुआ।

अगला लेखऐप पर पढ़ें