कोरोना के चलते यूपी की इस जेल से पैरोल पर छूटे 16 कैदी अब तक नहीं लौटे, तलाश में जुटी पुलिस
कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पैरोल पर छूटे करीब 16 कैदी समय सीमा पूरी होने के बाद भी जेल नहीं लौटे हैं। छह कैदी ऐसे हैं जो पिछले एक साल से फरार हैं। जेल प्रशासन ने इसकी सूचना जिला प्रशासन के...
कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पैरोल पर छूटे करीब 16 कैदी समय सीमा पूरी होने के बाद भी जेल नहीं लौटे हैं। छह कैदी ऐसे हैं जो पिछले एक साल से फरार हैं। जेल प्रशासन ने इसकी सूचना जिला प्रशासन के माध्यम से उनके जिले के थानों को भी भिजवा दिया है लेकिन उनका कहीं पता नहीं है।
वहीं दूसरी लहर में छूटे 22 कैदियों में से दस को 15 जुलाई तक जेल में लौट आना था पर वह भी नहीं आए हैं। हालांकि जेल प्रशासन अभी इनको लेकर उतना गंभीर नहीं है क्योंकि माना जा रहा है कि तीसरी लहर की आशंका में इनकी पैरोल की अवधि अभी बढ़ाई जा सकती है।
मार्च 2020 से कोरोना की पहली लहर सामने आई थी। उसी समय से जेल में बंदियों की मुलाकात बंद हो गई थी। वहीं जेल में बंदियों की भीड़ को देखते हुए बुजुर्ग कैदियों और बंदियों को जमानत और पैरोल पर छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। 2020 में 26 कैदियों को आठ सप्ताह के पैरोल पर छोड़ा गया था। समय पूरा होने के बाद वह जेल नहीं लौटे इस बीच उनकी पैरोल की अवधि बढ़ा दी गई थी। हालांकि अवधि पूरी होने पर एक के बाद एक कर 20 कैदी तो लौट आए लेकिन छह कैदी अभी भी जेल नहीं लौटे और उनके बारे में जेल प्रशासन के पास कोई जानकारी भी नहीं है।
उन कैदियों को लेकर जिला प्रशासन तथा उनके थानों पर जेल प्रशासन की लिखापढ़ी चल रही थी कि इस बीच 2021 के अप्रैल महीने में कोरोना की दूसरी लहर सामने आ गई। इस बार भी शासन ने कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का निर्णय लिया और अलग-अलग तारीखों पर 22 कैदियों को आठ सप्ताह के लिए पैरोल दिया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक इसमें से दस कैदियों के पैरोल का समय 15 जुलाई को पूरा हो गया है लेकिन यह जेल में नहीं लौटे। हालांकि 12 कैदियों के पास अभी समय बाकी है।
पुलिस को लिखी जा रही चिट्ठी
जेल सूत्रों के मुताबिक तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इन कैदियों की पैरोल की अवधि बढ़ाई जा सकती है लिहाजा अभी इनको लेकर जेल प्रशासन उतनी सख्ती नहीं कर रहा है लेकिन पिछले साल से फरार चल रहे छह कैदियों को लेकर जरूर सख्ती की जा रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ओमप्रकाश कटियार ने बताया कि समय से जेल न लौटे वाले कैदियों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को चिट्ठी लिखी जा रही है।
लौटने के बाद से जोड़ी जाएगी सजा
पैरोल के दौरान बाहर रहे दिन को कैदियों की सजा में नहीं जोड़ा जाता है। जेल सूत्रों के मुताबिक वह जितने दिन भी बाहर रहेंगे उससे उनकी सजा में कोई अंतर नहीं आएगा जब वह जेल आएंगे तब से फिर उनकी सजा शुरू हो जाएगी।