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अर्थदंड व ब्याज माफी योजना जनपद में की गयी लागू

Sonbhadra News - सोनभद्र के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड और ब्याज माफी योजना लागू की गई है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक मान्य है। 1754 मामलों में 76...

Newswrap हिन्दुस्तान, सोनभद्रWed, 19 Feb 2025 10:51 PM
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अर्थदंड व ब्याज माफी योजना जनपद में की गयी लागू

सोनभद्र। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की तरफ से एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना को लागू किया गया है। यह योजना 31 मार्च तक लागू है। डीएम ने कहा कि इस योजना में संबंधित करदाता द्वारा सृजित मांग के संबंध में मूलकर की धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा किए जाने तथा कोई अपील दाखिल न किए जाने अथवा दाखिल अपील वापस लिए जाने पर देय अर्थदंड एवं व्याज पर पूरी छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद में इस प्रकार कुल 1754 प्रकरण हैं। जिसमें कर की धनराशि 76 करोड़ तीन लाख तथा अर्थदंड एवं ब्याज की धनराशि 80 करोड़ 82 लाख है। डीएम ने संबंधित करदाताओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपील की है।

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