स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं होने पर उर्वरक की एक दुकान निलंबित
स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं होने पर उर्वरक की एक दुकान निलंबित स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं होने पर उर्वरक की एक दुकान निलंबित स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं होने
सोनभद्र, संवाददाता। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने रविवार को जनपद भ्रमण के दौरान चतरा ब्लाक के राबर्ट्सगंज-खलियारी मार्ग के किनारे बेलखुरी में स्थित भारत खाद एवं बीज भंडार, खेती बारी बीज एवं खाद भंडार का निरीक्षण किया गया। इस दौरान खेती बारी बीज एवं खाद भंडार में स्टाक रजिस्टर अपडेट नहीं होने व रेट सूची नहीं लगाने पर जिला कृषि अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिला कृषि अधिकारी ने दुकान को निलंबित कर दिया।
डीएम के निरीक्षण के दौरान भारत खाद एवं बीज भंडार के प्रोपाइटर विजय कुमार के प्रतिष्ठान पर मात्र दो बोरी डीएपी उर्वरक पायी गई। जिसके संबंध में प्रतिष्ठान के मालिक की तरफ से किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। खेती बारी बीज एवं खाद भंडार के निरीक्षण के समय प्रतिष्ठान के प्रो. परमेश्वर उपस्थित रहे। मौके पर एक किसान अपने ट्रैक्टर पर डीएपी, यूरिया, एनपीके आदि उर्वरक लोड कर रहा था। किसान ने पूछे जाने पर बताया गया कि वह उर्वरक परमेश्वर के दुकान से लिया है। किसान की तरफ से डीएपी उर्वरक का मूल्य 1350 रूपये बताया गया। दुकानदार ने बताया कि वह डीएपी उर्वरक 150 बैग अजय कुमार एंड कंपनी, जंगी रोड मिर्जापुर से क्रय करके लाया है। स्टॉक रजिस्टर मांगे जाने पर प्रस्तुत किया गया, लेकिन रजिस्टर में डीएपी उर्वरक का अंकन होना नहीं पाया गया। साथ ही प्रतिष्ठान के बाहर वर्तमान स्टाक एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई, जो कि उर्वरक विक्रय लेखा अभिलेखों एवं रिर्टन न सब्मिट का उल्लंघन प्रतीत होता है। इस पर डीएम ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित कर प्रतिष्ठान का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर दुकानदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए तीन दिवस में अवगत कराएं। जिसके बाद मौके पर पहुंचे जिला कृषि अधिकारी डा.हरिकृष्ण मिश्र ने खेती बारी बीज एवं खाद भंडार दुकान को निलंबित कर दिया।
अधिक मूल्य पर डीएपी बेचने पर थाना शाहगंज में केस दर्ज
सोनभद्र।
जनपद में किसानों को अधिक दर पर डीएपी बेचने पर जिला कृषि अधिकारी डा.हरिकृष्ण मिश्र ने एक दुकानदार के खिलाफ शाहगंज थाने में रविवार को मुकदमा दर्ज कराया।
कृषि अधिकारी ने बताया कि लालजी, निवासी बालडीह तहसील घोरावल ने बताया गया कि उन्होंने 1500 रूपये में डीएपी मेसर्स परमेश्वर खाद भंडार शाहगंज प्रो. परमेश्वर सिंह से खरीदा है। जबकि उसका निर्धारित मूल्य 1350 रूपये है। मामले का संज्ञान लेते हुए कृषि अधिकारी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत इनके दुकानदार के विरुद्ध थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने सभी उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए आगाह किया कि उर्वरकों का विक्रय निर्धारित दर से यदि एक अधिक पर भी किया गया तो जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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