क्रसर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरु
Sonbhadra News - स्थानीय चौकी क्षेत्र के एक क्रशर पर 21 जून को मजदूरी करते समय पति जगबन्धन की मृत्यु हो गई। पत्नी फुलवंती ने न्यायालय में शिकायत की कि क्रशर के मालिक राजेश जायसवाल ने सेफ्टी के बिना काम कराया, जिससे यह...

डाला, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय चौकी क्षेत्र स्थित एक क्रशर पर दस माह पूर्व हुए पति की मौत के मामले में चोपन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेश पर की है। हाथीनाला थाना क्षेत्र के बेलहत्थी गांव निवासी पीड़िता फुलवंती पत्नी स्व. जगबन्धन ने न्यायालय को पत्र देकर बताया कि मेरे पति जगबन्धन 21 जून को मजदूरी करने के लिये सोनांचल स्टोन क्रशर प्लांट स्थित डाला बारी थाना चोपन गए थे। क्रशर के मालिक राजेश जायसवाल पुत्र कैलाश चन्द गुप्ता निवासी-9/471-सी नई बस्ती पाण्डेयपुर थाना कैंट वाराणसी हैं। उसी दिन शाम पांच बजे के करीब क्रशर के बेल्ट में फंसकर मेरे पति जगबन्धन की मृत्यु हो गई। 22 जून को मेरे साथ मौजूद अस्पताल में अन्य लोगों के कहने व पुलिस के दबाव में एक सुलहनामा प्लांट मालिक राजेश जायसवाल ने लिखवाया। सुलह समझौते के उपरांत अन्तिम संस्कार के लिए ले गयी। उसके बाद घटना स्थल पर पुन: गयी और क्रशर संचालन देखी तो पायी की मजदूरों के सेफ्टी के लिये कोई भी सुरक्षात्मक उपाय नहीं है। यह जानते हुए कि बगैर सेफ्टी के मजदूरों से काम कराने पर मजदूर की जान जा सकती है। बावजूद राजेश जायसवाल ने मेरे पति जगबंधन से खतरनाक जगहों पर काम कराया, जिससे पति की मौत हो गयी। साथ ही मालूम चला कि राजेश जायसवाल का क्रशर नियम विरुद्ध बगैर इन्श्योरेस के चला रहा है। मेरे पति की मौत के लिए राजेश जायसवाल क्रशर संचालक जिम्मेदार है। इस सन्दर्भ में चोपन थाना प्रभारी विजय चौरसिया ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्लांट संचालक राजेश जायसवाल के विरुद्ध दुर्घटना का मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
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