Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Smuggling was being done in sacks of chicken feed and medicine cartons smuggler arrested

मुर्गी के दानों की बोरियों व दवा के गत्ते में भरकर हो रही थी तस्करी, 10 लाख की शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार

  • आबाकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर बिहार जा रही शराब की 913 बोतलों को जब्त किया है। इसे मुर्गी के दाने की बोरियों और दवाओं के गत्ते में भरकर ले जाया जा रहा था।

Pawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 13 Nov 2024 03:28 PM
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आबकारी विभाग की टीम को बुधवार को बड़ी सफलता मिली। छापा मारकर बिहार जा रही 913 बोतल शराब पकड़ा। इसे मुर्गी के दाने की बोरियों और दवाओं के गत्ते में भरकर ले जाया जा रहा था। पकड़ी गई शराब की कीमत 10 लाख से अधिक है। आबकारी विभाग की टीम ने सुबह 5:15 बजे छापा मारा। भारी मात्रा में चंडीगढ़ की अवैध शराब बीकेटी के इंदौराबाग में पकड़ी गई।

दरअसल मुखबिर से सूचना मिली कि एक ट्रक एच आर 69 ए 8985 जिसमें जीरकपुर पंजाब से अवैध शराब लोड हुई। लखनऊ के रास्ते पटना को ले जाई जा रही है। उसे पकड़ने के लिए आबकारी निरीक्षक अभिषेक सिंह, कौशलेंद्र रावत, लक्ष्मी शंकर बाजपेई तथा अखिल गुप्ता की टीम गठित की गई। उक्त ट्रक 10 नवंबर को ज़िरक़पुर पंजाब से अंबाला-करनाल के रास्ते 11 नवंबर को रात्रि 10.35 बिडौली टोल प्लाजा शामली पार किया। 12 नवंबर को दिन भर मुजफ्फर नगर खड़ा रहा।

शाम वहां से निकलकर बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर और सीतापुर के रास्ते 13 नवंबर की सुबह लगभग 5.15 बजे जैसे ही लखनऊ के इंदौराबाग चौराहे के पास पहुंचा आबकारी टीम ने इसे पकड़ लिया। उक्त वाहन को रोक कर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने ट्रक में दवाई तथा मुर्गी दाने की बोरियां बताई। जिसके बैल्टी पेपर भी दिखाए। किंतु ट्रक की सघनता से तलाशी ली गई तो मुर्गी दाने की बोरियां तथा दवाई के गत्तों के बीच अवैध मदिरा रखी मिली। जिसका कोई भी बैध पेपर ट्रक चालक के पास नहीं था । ट्रक से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य रॉयल चैलेंज व्हिस्की के 344 बोतल (प्रत्येक 2 लीटर ) तथा रॉयल बैरल सलेक्ट व्हिस्की के 300 बोतल (प्रत्येक 750 एमएल) बरामद की गई। कुल 913 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए हैं। ट्रक से दवाई के 250 गत्ते तथा मुर्गी दाने की 280 बोरियां भी बरामद की गई।

ट्रक चालक गिरफ्तार

तस्कर व ट्रक चालक हरीराम के विरुद्ध थाना बीकेटी में आबकारी अधिनियम की धारा 60, 63,72 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 318(4) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। चालक द्वारा पूछताछ में बताए गए संलिप्त व्यक्तियों तथा संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच में पाए जाने पर तस्करी में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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