बेवजह निकलने पर रोक, जरूरी कार्यों को छूट
सीतापुर। हिन्दुस्तान संवाद जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के...
सीतापुर। हिन्दुस्तान संवाद
जिला मजिस्ट्रेट विशाल भारद्वाज ने कोविड-19 महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रात आठ से सुबह सात बजे तक नाईट कफ्र्यू के दौरान छूट और प्रतिबंध को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुर्नविचार या संशोधन भी किया जा सकता हैं।
डीएम ने बताया कि समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, मेडिकल, फल, दूध, रसोई गैस इत्यादि की आपूर्ति की अनुमति रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी सम्बंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। यात्रियों के लिए टिकट को अनिवार्य रूप रखना होगा तथा चेकिंग टीम द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। समस्त प्रकार की माल वाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प खुले रहेंगे। अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधित आवागमन के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी वृहद निर्माण कार्य जारी रहेंगे। मण्डी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मण्डी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ एवं खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, सामाजिक दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग के साथ अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के मि्त्रिरयों व कारखानों में काम करने वालों को छूट मिलेगी। परिचय पत्र दिखाने के बाद इनको जाने दिया जाएगा।
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