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नियम विरुद्ध जमीन खरीदने में एक लेखपाल निलंबित

Sitapur News - महोली तहसील में धान खरीद में गलत सत्यापन के मामले में तीन लेखपालों की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई की हत्या के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की, जिसमें एक लेखपाल को निलंबित किया गया...

Newswrap हिन्दुस्तान, सीतापुरFri, 4 April 2025 10:37 PM
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नियम विरुद्ध जमीन खरीदने में एक लेखपाल निलंबित

धान खरीद में गलत सत्यापन पर तीन की वेतन वृद्धि रुकी महोली तहसील प्रशासन ने की कार्रवाई, लेखपालों में खलबली

मृतक पत्रकार राघवेंद्र ने की थी शिकायत, लिखी थीं खबरें

सीतापुर, संवाददाता। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड के बाद प्रशासन ने महोली में धान खरीद घोटाले और नियम विरुद्ध जमीन की खरीद फरोख्त मामले में पहली बड़ी कार्यवाही की है। नियम विरुद्ध जमीन की खरीद के मामले में लेखपाल राम सिंह राणा को निलंबित कर दिया है। वहीं, धान खरीद में किसानों का गलत सत्यापन करने में तीन अन्य लेखपाल शिव शंकर, ऋषभ गौतम व प्रतीक गुप्ता पर भी कार्रवाई करते हुए स्थायी रूप से दो वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इन लेखपालों ने दूसरे सर्किल के किसानों का गलत सत्यापन किया था।

पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड की जांच के दौरान सामने आया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों को लेखपालों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की गई और खबरों को प्रकाशन किया गया था। जिसकी वजह से ही परिजन राघवेंद्र बाजपेई की हत्या होने का शक जता रहे है। मृतक की पत्नी रश्मि बाजपेयी ने बताया कि राघवेंद्र ने धान खरीद घोटाले और लेखपालों की जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़ी तमाम शिकायतें की और खबरें लिखी थीं। बताते चलें कि आठ मार्च को महोली-सीतापुर मार्ग पर हेमपुर नेरी ओवरब्रिज पर गोली मारकर राघवेंद्र बाजपेई की हत्या कर दी गई थी। पत्नी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने महोली तहसील के लेखपाल संघ के अध्यक्ष अनीस द्विवेदी समेत करीब एक दर्जन लेखपालों से पूछताछ की। पूछताक्ष के दौरान यह मामला सामने आया कि लेखपाल ने निजी लाभ के लिए नियम विरुद्ध किसानों का धान का सत्यापन किया था।

इनसेट

राज्य सरकार में जमीन निहित

महोली तहसील में तैनात लेखपाल राम सिंह राणा ने मुड़या निवासिनी अनुसूचित जाति की महिला फूलमती पत्नी रामलाल से चड़रा में हाइवे से सटी से 0.081 हेक्टेयर भूमि 25 जुलाई को खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद स्टाम्प चोरी व जिलाधिकारी से अनुमति न लेने का पेंच फंसा तब लेखपाल राम सिंह ने स्वीकार किया कि साथी लेखपाल ने यह जमीन उनके नाम से खरीदी की थी। इस मामले में उपजिलाधिकारी (न्यायिक) महोली ने यूपी राजस्व संहिता की धारा 98 (1) के उल्लंघन का हवाला देते हुए वक्रिय भूमि से फूलमती का नाम निरस्त करते हुए राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया है।

कोट

जमीन खरीद-फरोख्त करने पर लेखपाल राम सिंह राणा के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है, जबकि लेखपाल प्रतीक गुप्ता, ऋषभ गौतम और शिवशंकर के विरुद्ध धान खरीद में सत्यापन के दौरान गड़बड़ी करने के चलते स्थायी रूप से दो वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई है। नियम विरुद्ध जमीन खरीदने वाले लेखपाल राम सिंह राणा की जमीन को राज्य सरकार में निहित किया गया है।

शशिविंद द्विवेदी, एसडीएम महोली

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