पेट्रोल पंप का एनओसी निरस्त करने का आदेश दिया
अटरिया में एक पेट्रोल पंप पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। किसान लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि पंप मालिक ने कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन ने जांच के बाद कब्जा हटाने का आदेश दिया, लेकिन पंप...
अटरिया, संवाददाता। हाईवे पर कस्बे के ग्राम अटरिया में स्थापित किए गए पेट्रोल पंप पर अवैध कब्जे के आरोप सामने आए हैं। पेट्रोल पम्प मालिक द्वारा लीज पर ली गई भूमि कृषि के लिए किसानों को आवंटित की गई थी। उस पर पेट्रोल पंप का निर्माण जबरन कराया गया था। 15 वर्ष पट्टेदारों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पम्प का एनओसी निरस्त करने का आदेश दिया है। कस्बा अटरिया निवासी चन्द्रिका प्रसाद रावत, राम अवतार, रामलाल व अन्य पट्टेदारों ने मिलकर प्रशासन से जमीन परर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत की। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि पेट्रोल पम्प मालिक ने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पेट्रोल पंप का निर्माण करा लिया, जबकि उन्हें दूसरी जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद प्रशासन ने मामले की गहनता से जांच की और पाया कि अवैध कब्जा किया गया था। इस पर उपजिलाधिकारी सिधौली ने 23 जून 2007 को अवैध कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था। लेकिन पेट्रोल पम्प मालिक ने कब्जा नहीं हटाया।
काम आया किसानों का संघर्ष
अटरिया के किसान जिन्हें आवंटित की गई थी, लंबे समय से इस अवैध कब्जे का विरोध कर रहे थे। किसानों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उनके प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। किसानों का कहना था कि यह कब्जा न केवल उनकी भूमि के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। दबाव और धमकियों के बावजूद किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे।
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