Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सीतापुरCourt Sentences Three Men to 20 Years for Gang Rape of 12-Year-Old in Sitapur

नाबालिग से गैंगरेप में तीन को 20 साल की सजा

सीतापुर में 12 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में अदालत ने तीन युवकों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता के परिजनों ने 2020 में मामला दर्ज कराया था। आरोपियों को पास्को एक्ट के तहत दोषी पाया...

Newswrap हिन्दुस्तान, सीतापुरMon, 18 Nov 2024 10:11 PM
share Share

गैंगरेप के बाद बेहोशी की हालत में मिली थी बच्ची सीतापुर संवाददाता। 12 साल की किशोरी से तीन युवकों की दरिंदगी पर अदालत ने सभी को 20-20 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों को पास्को एक्ट न्यायाधीश ने सश्रम कारावास के साथ साथ जुर्माने का आदेश दिया है। जुर्माना न भरने पर छह माह की सजा बढ़ाने का अभी आदेश दिया।

पीड़िता के परिजनों ने वर्ष 2020 में लगभग चार वर्ष पूर्व मानपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज करते हुए बताया था कि नाबालिग बेटी धान लगाने खेत गयी थी। वहीं से मानपुर थाना क्षेत्र के राशिद पुत्र सफीउल्ला,जाहिद पुत्र जैयद,सुहैल पुत्र जब्बीर निवासीगण पकरिया बेटी को जबरन उठा ले गए थे। बेटी के साथ बारीबारी से दुराचार किया। उसे मौके से छोड़कर भाग निकले थे। बेटी घर आ रही थी कि रास्ते मे ही गिरकर बेहोश हो गयी। राहगीरों द्वारा परिवारीजनों को सूचना दी गई थी। परिजनों ने बेटी को थाने ले जाकर पूरी घटना बताई जिसके बाद मुक़दमा दर्ज हुआ था। अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को अपना फैसला सुना दिया जिसमें अभियुक्त राशिद, जाहिद व सुहैल को धारा 5जी /6 पॉक्सो अधिनियम में आरोप में दोषी पाते हुए बीस वर्ष के कठिन कारावास एवं बीस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें