Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सीतापुरCourt Sentences Rajnish to 3 Years for Kidnapping in Sitapur

तीन वर्ष कारावास,पांच हजार का जुर्माना

सीतापुर में न्यायालय ने अभियुक्त रजनीश को अपहरण के मामले में तीन साल की कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला ढकिया थाना मछरेहटा क्षेत्र से संबंधित है।

Newswrap हिन्दुस्तान, सीतापुरSat, 23 Nov 2024 11:32 PM
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सीतापुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त रजनीश पुत्र बाबूराम पासी निवासी ढकिया थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर को अपहरण के मामले में तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी।

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